पत्नी ने वर्षों पहले दूसरा विवाह कर लिया तो तुरंत विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करें।
|मनोज कुमार पारीक ने शिवपुरी मध्यप्रदेश से पूछा है-
मेरा विवाह 16-17 वर्ष पूर्व हिन्दू रीति से हुआ था।विवाह के बाद मेरी पत्नी और मेरे बीच आपसी झगडे ज्यादा बढ़ गए वह मेरेसाथ नहीं रहना चाहती थी। विवाह के बाद से ही उसका व्यवहार बदलने लगा और वह एकसाल बाद अपने मायके में चली गई मैं ने उसे लाने की बहुत कोशिशें कीं, लेकिनवह नहीं आई। उसके 2-3 साल बाद उस ने दूसरा विवाह कर लिया है। मेंने अभी तकदूसरी शादी नहीं की है। हमारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है।तो क्या उस कीदूसरी शादी कानूनी तरीके से मुझ से बिना डिवोर्स के मान्य होगी या नहीं, अगरनहीं तो मुझे क्या करना चाहिए?
समाधान-
भारत में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 प्रभावी होने के बाद किसी भी हिन्दू के पहले विवाह का न्यायालय द्वारा विच्छेद नहीं हुआ है और पति या पत्नी जीवित है तो दूसरा विवाह अवैध है। आप की पत्नी द्वारा आप से विवाह विच्छेद किए बिना दूसरा विवाह अवैध है।
आप ने इतना समय निकल जाने पर भी अभी तक कुछ नहीं किया। इस का अर्थ यह लिया जा सकता है कि आप की पत्नी जो दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है उसे आप की मौन स्वीकृति है।
अब यदि आप का उस के साथ विवाह विच्छेद नहीं करते हैं तो वह उन सारे अधिकारों का उपयोग कर सकती है जो एक पत्नी को प्राप्त हैं। वह आप से कानूनन भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, आप के जीवन काल के उपरान्त आप की निर्वसीयती संपत्ति में उत्तराधिकार का दावा कर सकती है।
यूँ तो आप उस के दूसरे विवाह को अवैध घोषित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उस से आप को कुछ हासिल नहीं होगा। आप का विवाह बना रहेगा और पत्नी इतने सालों के बाद आप के पास आने से रही। बेहतर यही है कि आप उस से विवाह विच्छेद कर लें। यदि पत्नी स्वयं भी आप के साथ विवाह को समाप्त करने को ले कर सहमत हो तो आप दोनों मिल कर हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के अन्तर्गत सहमति से विवाह विच्छेद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जिस में न्यायालय से 7-8 माह में विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जा सकती है। यदि पत्नी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए तैयार न हो तो आप को धारा-13 में विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करना चाहिए।