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प्रतिपक्षी के नोटिस की तामील से बचने पर प्रतिस्थापित तामील कराने को आवेदन प्रस्तुत करें

समस्या –

सिरोही, राजस्थान से मांगीलाल चौहान ने पूछा है –

मैं ने अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के लिए आवेदन कर दिया है।  पत्नी को पहला नोटिस 16 फरवरी 2013 को भेजा था जिसे उस ने नहीं लिया। वह कोर्ट में आने से मना कर रही है। इस तरह उस को चार नोटिस गए हैं लेकिन उस ने लेने से मना कर दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए कि वह कोर्ट में हाजिर हो जाए।

समाधान-Service of summons

प की बात में कुछ तो गड़बड़ है। आप की पत्नी ने नोटिस लेने से मना किया है तो जो नोटिस वापस लौटा है उस पर लिखा होना चाहिए कि अप्रार्थी ने नोटिस लेने से मना किया और उस पर गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो व्यक्ति नोटिस देने गया था उसे नोटिस को उस के निवास पर चस्पा कर के गवाहों के हस्ताक्षर कराने चाहिए थे। यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता कि नोटिस की जानकारी आप की पत्नी को हो चुकी है तो वह आप की पत्नी के विरुद्ध एक तरफा सुनवाई करने का आदेश पारित कर देता। आप को स्पष्ट पता करना चाहिए कि जो नोटिस लौट कर आ रहा है उस पर क्या लिखा आ रहा है? हो सकता है उस पर यह लिखा आ रहा हो कि जब नोटिस देने जाते हैं तो वह घर पर नहीं मिलती।

प अपने वकील को कहें कि नोटिस की तामील ठीक से करवाई जाए। यदि एक बार नोटिस की तामील के बाद पत्नी न्यायालय में नहीं आती है तो एक तरफा कार्यवाही हो कर आप की व गवाहों की गवाही ली जा कर एक तरफा निर्णय हो जाएगा।

दि पत्नी जानबूझ कर नोटिस लेने से बच रही है तो अपने शपथ पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करें कि वह नोटिस की तामील से बच रही है इस कारण से प्रतिस्थापित तामील कराई जाए। न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित तामील का आदेश देने पर नोटिस आप के खर्चे पर स्थानीय अखबार जो आप की पत्नी के निवास के स्थान पर आम तौर पर जाता है उस में प्रकाशित करा दिया जाएगा और अगली पेशी पर तामील हो कर एक तरफा कार्यवाही के लिए आदेश दे दिया जाएगा।

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