प्रोबेशन पीरियड के बिना नियमितिकरण संभव नहीं।
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रमेश ने जोधपुर राजस्थान से पूछा है-
मुझे पटवारी के पद के लिए चयन कर लिया गया था। सभी चयनित आशार्थियों ने जून 2012 में अपने अपने पद पर पद भार ग्रहण कर लिया था। उन का प्रोबेशन पीरीयड जून 2014 में पूर्ण हो जाएगा तथा वे नियमित कर्मचारी हो जाएंगे। मेरा मामला उच्च न्यायालय में लंबित है जिस में जुलाई 2014 में निर्णय होने की संभावना है। क्या निर्णय के उपरान्त मैं पदभार ग्रहण करता हूँ तो क्या मुझे भी दो वर्ष के लिए प्रोबेशन पर रहना पड़ेगा?
समाधान-
सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उच्च न्यायालय आप के मामले में क्या निर्णय देता है। यदि आप के मामले में अन्य चयनित आशार्थियों के साथ ही सेवारम्भ माना जाता है तो आप का सेवारंभ जून 2012 में माना जाएगा।
किन्तु आप को दो वर्ष तक प्रोबेशन पर रहना तो पड़ेगा। उस के बिना नियमितिकरण संभव नहीं है। दो वर्ष पश्चात जब आप का प्रोबेशन पीरियड समाप्त होगा तो जिस तिथि से आप का सेवारम्भ माना जाएगा उस से दो वर्ष पूर्ण होने पर आप की नियमित नियुक्ति मानी जा सकती है।
अधिक अच्छा तो यह होगा कि इस संबंध में आप स्वयं अपने वकील से बात करें जो इन परिस्थितियों को न्यायालय के समक्ष रखते हुए उच्च न्यायालय से प्रभावी आदेश पारित करने का आग्रह करें।
हमारे पिता एक मानसिक रोगी है और उनकी एक बड़ी बहन है और मेरी दादी है | मेरे दादाजी का देहांत २००० में हो गया था जब हम दोनों भाई नबालिक थे | उस टाइम पर उन्होंने स्टेम्प पर पैतृक संपत्ति वसीहत नामा हम दोनों भाइयो के नाम पर कर दिया था जो की नोटेरी पर था परन्तु रजिस्टर्ड नहीं था | अब क्या हमारी पैतृक संपत्ति हम दोनों भाइयो के नाम हो सकती है ? या फिर वह सभी के हिस्से में किस प्रकार आएगी |
मार्गदर्शन कीजिये !