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फाइनेंसर का ऋण चुकाए बिना वाहन न बेचें और बेचने पर क्रेता के साथ जा कर पंजीयन हस्तातंरण का आवेदन प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें

 कमलेश गोस्वामी पूछते हैं –

मैं ने मेरी एक कार बेची, वह एक प्राइवेट कंपनी से फाइनेंस थी। जिस को बेची उस को फाइनेंसर की बकाया रकम की जिम्मेदारी दे कर बाकी केश ले लिया और स्टाम्प लिख कर एक खाली चैक फाइनेंस की सुरक्षा के लिए ले लिया था। उक्त क्रेता को कंपनी को मासिक किस्त देनी थी पर क्रेता ने किस्तें समय पर नहीं दीं, जिस से कंपनी ने चार्जेज जोड़ दिए। क्रेता किस्तें अभी भी नहीं दे रहा है और गाड़ी सोंपने के समय हमने बीमा करा कर दिया  था। क्रेता उस के बाद दो साल से कार बिना बीमा के चला रहा है और संबंध भी नहीं रख रहा है। कंपनी को जब से काफी भुगतान कर चुके हैं। क्या हम खाली चैक से अपना पैसा वसूल कर सकते हैं? 
 उत्तर –

कमलेश जी,

प ने अपनी वह कार बेची है जिस पर आप ने वित्तीय सहायता ली हुई थी और वित्तदाता का ऋण चुकाया जाना शेष था। प्रत्येक वित्तदाता जब भी किसी वाहन को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तो वह उस के पंजीयन प्रमाण पत्र में यह अंकित करवाता है कि वह वित्तीय सहायता प्राप्त है। इस तरह जब तक वित्तदाता का ऋण पूरा अदा किया जा कर उस से भारमुक्ति का प्रमाण पत्र तथा हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक वाहन के पंजीयन प्रमाण-पत्र में वाहन के स्वामी का नाम नहीं बदला जा सकता है। यदि यही स्थिति है तो आज तक भी आप के द्वारा बेची गई कार के पंजीयन के अभिलेख में जो कि पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में रखा जाता है तथा वाहन के पंजीयन प्रमाण-पत्र के अनुसार आप ही उस कार के पंजीकृत स्वामी हैं। 
सी स्थिति में यदि वाहन से कोई दुर्घटना होती है और उस से हुई क्षतियों का कोई दायित्व कार के स्वामी पर उत्पन्न होता है तो वह आप पर ही उत्पन्न होगा, अर्थात जिस व्यक्ति को क्षतियाँ हुई हैं वह क्षतियों की पूर्ति के लिए कोई दावा न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो वह वाहन के पंजीकृत स्वामी के विरुद्ध ही प्रस्तुत करेगा। आप ने कार को बेचते समय वाहन का बीमा कराया था। लेकिन वह बीमा भी आप के नाम पर ही रहा होगा। उस के बाद तो आप स्वयं ही बता रहे हैं कि वाहन का बीमा क्रेता करवा ही नहीं रहा है। यदि ऐसी स्थिति में कोई दायित्व कार के स्वामी पर उत्पन्न होता है तो उस का दायित्व आप पर ही आएगा। कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए कि आप एक वाहन को विक्रय करें और उस का पंजीयन प्रमाण-पत्र हस्तांतरित न कराएँ। वास्तव में वाहन का कब्जा देने के साथ ही विक्रेता को क्रेता के साथ जा कर पंजीयन अधिकारी के यहाँ हस्तांतरण का आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए और उस की शुल्क जमा करवा कर आवेदन शुल्क की रसीद की फोटो प्रति अपने पास रखनी चाहिए। जिस से किसी तरह का कोई दायित्व आने पर विक्रेता यह कह सके कि उस ने न केवल वाहन विक्रय कर दिया था, साथ ही उस के पंजीकृत स्वामी का नाम बदलने के लिए भी आवेदन कर दिया था। 
प की

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