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बीमा कंपनी के सेल्स मैनेजर ने धोखाधड़ी की उस के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाए?

कमलेश दरवाई ने पूछा है-

रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सेल्स मैनेजर ने इंश्योरेंस के नाम पर धोखाधड़ी की है। पॉलिसी के रुपए लिए, परंतु पालिसी वास्तव में की ही नहीं। 4-5  महीने तक पॉलिसी बॉण्ड नहीं आने पर सेल्स मैनेजर से बात की तो उस ने कहा कि आ जाएगा। कंपनी से संपर्क किया तो पता चला कि ऐसी कोई पॉलिसी जारी ही नहीं हुई है। बाद में सेल्स मैनेजर ने चैक दिया जो कि बाउंस हो चुका है। ऐसा और भी लोगों के साथ किया है। अब मैं उक्त सेल्स मैनेजर के साथ अपना रुपया कैसे वापस ले सकता हूँ?  उस पर कैसे कार्यवाही की जा सकती है? मेरे साथ और भी लोग हैं जो उस पर कार्यवाही करना चाहते हैं इस के साथ ऐसे ही धोखाधड़ी हुई है।

उत्तर-

सेल्स मैनेजर पद से ऐसा लगता है जैसे इस पदनाम का व्यक्ति वास्तव में कंपनी का कोई बहुत बड़ा अधिकारी है। इस तरह किसी के कहे जाने से यह विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि वह वास्तव में कंपनी का अधिकारी है। सब से पहले तो उस का परिचय पत्र जान कर तस्दीक कर लेना चाहिए कि वास्तव में वह इस तरह का अधिकारी भी है या नही़? चाहे वह आप का निकटतम व्यक्ति ही क्यों न हो। कोई भी धन किसी को तभी देना चाहिए जब वह उस की रसीद जारी कर के आप को दे रहा हो। कोई भी इंश्योंरेंस कंपनी अपने किसी अधिकारी या ऐजेंट के माध्यम से पालिसी के लिए प्रीमियम प्राप्त नहीं करती। हमेशा प्रीमियम कंपनी के कार्यालय पर ही प्राप्त किया जाता है जिस के लिए वह तुंरत रसीद जारी करती है। यदि आप का पैसा कंपनी में जमा हुआ होता और किसी कारण से पॉलिसी के लिए आप का प्रस्ताव किसी कारण से अस्वीकार बपी कर दिया जाता तब भी कंपनी आप का पैसा स्वयं वापस कर देती।

जिस व्यक्ति ने आप को कंपनी का सेल्स मैनेजर बताया है वह सैल्स मैनेजर न हो कर कंपनी का ऐजेंट हो सकता है। ऐजेंट का काम कंपनी का प्रचार करना होता है तथा ग्राहक तैयार कर उसे कंपनी के दफ्तर पहुँचाना होता है। पालिसी के लिए धन जमा करने का काम उस का नहीं है। यदि कोई एजेंट आप को यह कहता है कि वह आप का प्रीमियम जमा करवा देगा  आप स्वंय अपनी रिस्क पर ऐसा करते हैं। अभिकर्ता इस के लिए वह अधिकृत नहीं है। कम से कम आगे से किसी भी बीमा पॉलिसी के लिए पैसा हमेशा कंपनी के दफ्तर में जमा करवाएँ और तुरंत रसीद प्राप्त करें।

स तथाकथित सेल्स मैनेजर ने निश्चित रूप से आप को रसीद नहीं दी होगी और रसीद बाद में पॉलिसी के साथ देने को कहा होगा। आप के मांग ने पर उस ने आप को आप की राशि के चैक दे दिए जो बाउंस हो गए। बाउंस हुए चैक की राशि को प्राप्त करने के लिए तो आप को धारा-138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत उसे नोटिस दे कर कार्यवाही करनी चाहिए। यदि नोटिस के पंद्रह दिनों में वह राशि नकद वापस नही करता है तो आप उस के विरुद्ध अदालत में परिवाद दाखिल कर सकते हैं। (कार्यवाही कैसे करें इस के लिए इसी वेबसाइट पर अन्यत्र जानकारी मिल जाएगी)

स के अतिरिक्त केवल एक ऐजेंट होते हुए भी या न होते हुए भी किसी कंपनी का सेल्स मैनेजर बताना तथा रुपया इकट्ठा कर कंपनी में जमा न कराना गंभीर अपराध हैं। इस के लिए आप लोग अपने क्षेत्र के पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस थाना द्वारा कार्यवाही न करने पर क्षेत्र के पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट को शिकायत कर सकते हैं और फिर भी कार्यवाही न होने पर आप सीधे न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद दाखिल कर सकते हैं। इस के लिए आप को स्थानीय वकील की मदद हासिल करनी चाहिए।

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