बेहतर है, आप की पत्नी आप से सिर्फ तलाक चाहती है।
|समस्या-
जयपुर, राजस्थान से हेमन्त यादव ने पूछा है –
मैं लिव इन रिलेशनशिप के आधार पर एक लड़की के साथ करीब ३ साल रहा। फिर हमने आर्य समाज में 2009२००९ में अन्तरजातीय विवाह कर लिया। मेरे परिवार वालों ने इस शादी को स्वीकार लिया, पर पत्नी के घर वाले इस शादी को स्वीकार नहीं कर पाए। हमारे कोई संतान नहीं है। अगस्त 2011 में पत्नी अपने मायके गई, उसके बाद वापस नहीं आई। उसने तलाक का नोटिस भेजा। मैं ने धारा 9 मे जयपुर मे केस किया, पत्नी के लगातार नहीं आने के कारण। 26 फरवरी 2013 को एक तरफ़ा कार्यवाही करते हुए धारा 9 की डिक्री मेरे हक़ में कर दी। पत्नी ने तलाक धारा 13 में जो केस अजमेर में लगा रखा है उस में मैं ने धारा 9 की डिक्री पेश कर दी। तब पत्नी ने जयपुर में धारा 9 की डिक्री को अपास्त करने तथा पुनः सुनवाई करने के लिए अर्जी लगा दी है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं पत्नी के पापा के विरुद्ध कोई केस कर सकता हूँ? धारा 13. में दिनांक 12.03.2013 को निर्णय होना था, लेकिन पत्नी ने तलाक के आवेदन में संशोधन की अर्जी लगाई है और निर्णय को अटका दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ?
समाधान-
आप अपनी पत्नी के साथ तीन वर्ष तक लिव-इन में रहे, उस के बाद विवाह किया जिसे भी तीन से अधिक वर्ष हो चुके हैं। जिस में दो वर्ष आप साथ रहे हैं। पाँच वर्ष किसी महिला के साथ इस तरह के निकटतम संबंध में रहने के उपरान्त एक दूसरे की समझ इतनी विकसित हो जाती है। कि एक दूसरे के मन की थाह मिलने लगती है। आप की पत्नी मायके से वापस नहीं लौटी और उस ने तलाक का मुकदमा कर दिया। आप ने दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की एकतरफा डिक्री प्राप्त कर ली। तलाक के मुकदमे में भी आप दोनों को लगातार पेशियों पर जाना पड़ा होगा। वहाँ आप लोगों की मुलाकात भी होती होगी। आप को अपनी पत्नी के मन में झाँक कर देखना चाहिए था कि वापस लौटने की कोई गुंजाइश बची है या नहीं। इस उम्र की कोई भी विवाहित महिला आसानी से पिता के बहकावे में आ कर ऐसा कदम नहीं उठाती है। आप ने तलाक के मुकदमे में क्या आधार आप की पत्नी ने लिए हैं उन का उल्लेख नहीं किया है। जिस से हम मामले को ठीक से समझ सकते।
आप को अब भी आप की पत्नी से व्यक्तिशः बात करनी चाहिए। यदि वह वास्तव में तलाक लेना चाहती है, आप के साथ नहीं रहना चाहती और उस पर कोई दबाव नहीं है, तो आप को तलाक ले लेना चाहिए। इस से बेहतर पति धर्म और क्या हो सकता है? यदि आप की पत्नी किसी तरह की अनिच्छा से आप के साथ आ कर रहने भी लगती है तो भी आप का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रह सकेगा। क्यों कि उस में आप के ससुराल वालों का दखल हो चुका है। अनेक बार ऐसा होता है कि इन परिस्थितियों में पत्नी वापस आ कर पति के साथ रहने लगती है लेकिन बहुत सी शर्तें लाद दी जाती हैं जो कभी पूरी नहीं की जा सकतीं। वह वापस चली जाती है बाद में जिस तरह का अविराम युद्ध चलता है उस में सब कुछ बरबाद हो जाता है। यह अच्छी बात है कि आप की पत्नी आप से सिर्फ तलाक चाहती है।
आप के ससुर का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्हों ने आप की पत्नी को बहकाया। लेकिन इस का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। यह सिर्फ आप का कथन है। आप से तलाक आप की पत्नी चाहती है। उस का समर्थन उस के पिता कर रहे हैं। इसे कोई दोष नहीं कहा जा सकता। यदि आप अपने ससुर पर कोई मुकदमा करेंगे तो वह पूरी तरह से मिथ्या होगा। यह मुकदमा करने के बाद फिर जवाब में जो मुकदमे आप के विरुद्ध होंगे उन का कोई हल आप नहीं कर सकेंगे।
आप की पत्नी ने धारा-9 की डिक्री को अपास्त कराने को जो अर्जी दी है वह उस का अधिकार है और उस ने समय से उस के लिए अर्जी लगा दी है। संभावना यह है कि वह अपास्त हो जाएगी और पत्नी को सुनवाई का अवसर मिल जाने पर दुबारा पारित होना असंभव लगता है। वैसे आप की पत्नी उस प्रकरण को उस अदालत में भी स्थानान्तरित करवा सकती है जिस में अभी तलाक का मुकदमा चल रहा है। आज आप की पत्नी आप से तलाक चाहती है। मेरी राय है कि आप विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करवा कर स्वतंत्र हों और आगे का जीवन अपने हिसाब से जीने की इच्छा पैदा करें। वरना समय निकलता जाएगा और उस के साथ ही आप के जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट होता चला जाएगा।
दे दे भाई तलाक दे दे! क्योँकि भारत देश मे सिर्फ और सिर्फ पत्नियो को और कानून को ही पति के जीवन,भावना,इज्जत से खेलने का अधिकार हैँ!मेरी पत्नि तो 4 माह मे ही झुठा इल्जाम लगाकर 498 मे पूरे परिवार को फसाने की धमकी देकर,पुलिश एवं दादागिरी के दम पर स्टाम्प पेपर मे नोटरी शपथ पत्र के आधार पर अपना समान एवं 60 हजार की ज्वेलरी लेकर दूसरी जगह शादी रचा ली और मै जिँदा लाश बनकर वकील के चक्कर ही लगाते रह गया वो भी सिर्फ उसके मायके वालो को आर्थिक मदद न करने के कारण।सब जगह से निराशा ही हाथ लगी,उपर से शादी मे 250000 खर्च का कर्ज। अब तो लगता है आत्महत्या कर लू! क्योकि अब कानून से इंसाफ की उम्मीद नही है।मै भी 9 धारा मे लगाया लेकिन उसका कोई फयदा नही हुआ और उनके धमकी की वजह से उसे खारिज करवा दिया। अब तो कोर्ट से तलाक लेने के लिए सोचना पड़ रहा है क्या करू न धन है और उम्मीद।