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बैंक खाते में आप के नाम नॉमिनेशन न होने पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

समस्या-

गुरु जायसवाल ने वाराणसी उत्तर प्रदेश से पूछा है-

मेरी माँ की मृत्यु दिनांक 03/11/2013 को हो गयी है। उन की बैंक की पास बुक अब मिली है, जिस में विधवा पेन्शन आती थी। मैं अब वो ख़ाता बंद करवाना चाहता हूँ, क्योकि अब मेरी माँ नहीं रही हैं। क्या उस अकाउंट का पैसा मुझे मिल सकता है या वो पैसा बैंक ले लेगा। यही बात मेरी नानी के साथ भी है। क्यों कि वो ह्मारे पास ही रहती थी। मेरे परिवार में अब मेरे अलावा कोई नहीं है। नानी की मृत्यु दिनांक 27/04/3013 को हुई है। दोनो की बैंक-पासबुक अब मिली है।

 

समाधान-

जैसे ही आप की दादी या नानी का देहान्त हुआ उन की पेंशन बंद हो गई। यदि उन की मृत्यु की तिथि के बाद की कोई पेंशन राशि उन के खाते में आई है तो उस पर आप का अधिकार नहीं है वह वापस पेंशन फंड में लौटानी चाहिए।

प की माता जी और नानीजी के बैंक खातों में यदि नॉमिनी के रूप में आप का नाम दर्ज है तो उन खातों में जमा पैसा आप को मिल जाएगा। यदि राशि कम है तो बैंक आप से इन्डेम्निटी बॉण्ड पर उक्त पैसा आप के खातों में स्थानान्तरित कर सकता है। यदि बैंकcourt-logo खातों में कोई नॉमिनेशन नहीं है तो फिर आप को उक्त धन प्राप्त करने के लिए जिला न्यायाधीश के न्यायालय से अपने हक में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस के लिए आप स्थानीय वकील से मिल कर सलाह करें और उस की मदद से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करें।

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