महिला किराएदार से परेशान हूँ, कैसे मकान खाली कराऊँ?
|भारत का विधिक इतिहास की कड़ियों के कारण तीसरा खंबा पर बहुत से प्रश्न एकत्र हो गए हैं। इस कारण से कुछ समय के लिए उन्हें स्थगित कर कानूनी सलाह की ओर रुख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। विधिक इतिहास को जो लोग नियमित रुप से पढ़ रहे हैं उन्हें बीच में यह व्यवधान सा लगेगा। लेकिन पाठक क्षमा करें, कानूनी सलाह का काम भी तीसरा खंबा के लिए एक आवश्यक काम है। शीघ्र ही विधिक इतिहास पर वापस लौटूंगा।
- दिनेशराय द्विवेदी
जितेन्द्र भाई पूछते हैं –
प्रिय महोदय,
मैं एक धोबी महिला के कारण बहुत विचलित हूँ। वह मेरे मकान में किराएदार है। वह बंहुत गंदी औरत है, उस का व्यवहार बहुत खराब है। वह हमेशा मेरे परिवार को हमेशा अपशब्द बोलती रहती है। मैं उसे किराएदारी से निकालना चाहता हूँ लेकिन वह खाली ही नहीं करती है। रोज रोज गाली से हम सब बहुत परेशान हैं। अब तो हम लोगों ने किराया लेना भी बंद कर दिया है तो उस ने अदालत में जमा कराना आरंभ कर दिया। उस के वहाँ रहने से हम तो हम लेकिन आस पास वाले भी परेशान हैं। कृपया बताएँ हमें क्या करना चाहिए?
उत्तर-
जितेन्द्र भाई,
किसी भी किराएदार को निकालना भारत में एक समस्या बन चुका है। कारण कि जो किराएदार स्वयं अपनी मर्जी से मकान खाली नहीं करता उस से खाली कराने का उपाय केवल अदालत से मकान खाली कराने की डिक्री लेना है। मकान खाली कराने के लिए अलग अलग राज्यों के कानूनों में भिन्नता है। गांव और नगरपालिकाओं के लिए भी अलग अलग कानून हैं। आप ने यह नहीं बताया कि आप किस राज्य के किस नगर में निवास करते हैं? उस के बिना कोई भी राय दे पाना संभव नहीं है।
यदि आप किसी नगरपालिका क्षेत्र में रहते हैं तो आप के राज्य के किराय़ेदारी कानून के अंतर्गत मकान खाली कराने का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। केवल कानून में वर्णित आधारों पर ही मकान को खाली कराया जा सकता है। इन आधारों में सब से मजबूत आधार मकान मालिक को स्वयं के लिए अथवा स्वयं के परिवार के किसी सदस्य की आवश्यक्ता के लिए मकान की जरूरत का होना है। लेकिन आप ने यह नहीं बताया कि आप को अपने मकान की आवश्यकता है।
आप के मामले में किराएदार का व्यवहार भी मकान खाली कराने का कारण बन सकता है। क्यों कि वह महिला लगातार असभ्य व्यवहार करती है और गालियाँ देती रहती है। यह एक तरह का न्यूसेंस है। आप इस आधार पर भी मकान खाली कराने का दावा कर सकते हैं। लेकिन इस के लिए आप को पहले न्यूसेंस की शिकायत पुलिस को करनी पड़ेगी। गालियां देना एक अपराध भी है लेकिन पुलिस उस में कार्यवाही नहीं कर सकती। उस के लिए आप को खुद अदालत में शिकायत पेश करनी पड़ेगी। बाद में आप इस आधार पर भी मकान खाली कराने का दावा कर सकते हैं। आप का कहना है कि पड़ौसी भी उस से परेशान हैं तो वे गवाही भी दे देंगे।
परेशानी है कि सभी स्थानों प
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9 Comments
किरायेदारों से त्रस्त मकान मालिकों के लिए आपकी यह सलाह काफी काम आयेगी |
बहुत काम की जानकारी है …….
बहुत उपयोगी ओर अच्छी जानकारी.
धन्यवाद
उपयोगी जानकारी….
बहुत काम की जानकारी है धन्यवाद्
bahut achhi jaankari di hai aapne…or jahan tak mere vapas aane ka saval hai danish ji, to itne achhe logon ko chhod kar koi alag kaise rah sakta hai…ummeed karti hun aap ka pyaar mujhe aise hi milta rahega…thanks
उपयोगी जानकारी द्विवेदी साहब, !
एक सवाल मेरा भी था, यदि उचित समझे तो कृपया थोडा प्रकाश टिपण्णी में इस पर भी डाल दीजियेगा,
सवाल यह है कि : क्या लीज रेंट अग्रीमेंट सिर्फ किसी कंपनी अथवा फर्म के माध्यम से ही हो पाता है, व्यक्तिगत लीज अग्रीमेंट ( मकान मालिक और किरायेदार के बीच ) नहीं हो सकता क्या ?
बहुत ही उपयोगी जानकारी.
अच्छी जानकारी…
विधिक इतिहास श्रृखला का इन्तजार रहेगा.