मानसिक रूप से कमजोर होना विवाह विच्छेद का आधार नहीं हो सकता।
|धर्मसिंह गुर्जर ने सिकन्दरा, जिला दौसा, राजस्थान से पूछा है-
मेरा बाल विवाह 16 साल कि उम्र मे 2008 मे हुआ , तब मालुम नहीं था कि लड़की मानसिक रुप से कमजोर है वह तब से ही अपने पिता के घर पर है मेरी जन्म दिनांक 01.05.1992 है उम्र 24 है तथा मैं उस के साथ जीवन यापन नहीं कर सकता कृपया उचित उपाय बताएँ।
समाधान-
बाल विवाह का कोई भी पक्ष पति या पत्नी स्वंय के बालिग होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में न्यायालय में आवेदन दे कर अपने विवाह को अकृत घोषित करवा सकता है। लेकिन आप की आयु अधिक हो चुकी है इस कारण आप बाल विवाह के आधार पर अपने विवाह को अकृत घोषित नहीं करवा सकते।
मानसिक रूप से कमजोर होना ऐसा कोई आधार नहीं है जिस के कारण किसी विवाह को समाप्त करने के लिए डाइवोर्स की डिक्री पारित की जा सके। इस कारण आप इस विवाह को इस आधार पर समाप्त नहीं कराया जा सकता है। अन्य कोई आधार आप के पास नहीं है।
आप को चाहिए कि आप अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह जीवन बिताने का सोचें। यदि विवाह के उपरान्त एक जीवन साथी किसी दुर्घटना में अपंग हो जाए तो उसे छोड़ा तो नहीं जा सकता।