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मोबाइल कनेक्शन बिना सूचना के बंद करने पर उपभोक्ता अदालत में शिकायत करें

उदयपुर से भूपेन्द्र सिंह चूँडावत पूछते हैं – – – 
मेरे एक मित्र जो पेशे से पत्रकार है तथा पिछले 14 सालों से एयरटेल का मोबाइल इस्‍तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी 28 जुलाई को उनके पास एक एसएमएस आया कि आपको कुछ दस्‍तावेज जमा करवाने है, जैसे आईडी प्रूफ वगैरह, वो भी 30 जुलाई तक, यानी दो दिन में, जबकि मेरे मित्र उस समय राजस्‍थान से बाहर गए हुए थे, इसलिये जमा करवा नहीं पाए और एयरटेल वालों ने 30 जुलाई को उनका फोन बंद कर दिया। जब 1 अगस्‍त तो वो उपयुक्‍त दस्‍तावेज लेकर एयरटेल ऑफिस गए तो उन्‍हें मना कर दिया गया कि अब आपका नम्‍बर बंद कर दिया गया है और यह अब किसी भी हालत में वापस चालू नहीं हो सकता। मेरे मित्र ने जयपुर आफिस तक कंपलेंट कर दी और सब जगह हाथ मार लिए, लेकिन कोई भी एयरटेल वाला नंबर चालू करने के पक्ष में नहीं है।
क्‍या इस संबंध में कोई कार्रवाई हो सकती है, क्‍या वाकई एसा कोई नियम है कि बिना किसी को समय दिए दो दिन में नम्‍बर बंद कर दिये जाएँ, यदि कार्रवाई हो सकती है तो कहाँ होगी? 
उत्तर – – – 
 भूपेन्द्र जी,
दि किसी नियम के अंतर्गत एयरटेल वालों को किसी प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता थी तो उन्हें आप के मित्र को समय प्रदान करना चाहिए था। लेकिन बिना उचित समय प्रदान किए दस्तावेज दाखिल न करने के आधार पर आप के मित्र का मोबाइल टेलीफोन नंबर बंद कर दिया गया है जो उपभोक्ता की सेवा में कमी और दोष है। 
सा प्रतीत होता है कि आप के मित्र का टेलीफोन नं. कुछ खास था जिस की एयरटेल को कुछ खास कारणों से आवश्यकता थी। उन्हों ने इस नंबर को बंद करने का एक बहाना तलाश किया और उसे बंद कर दिया। यह टेलीफोन नं. या तो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को आवन्टित कर दिया गया होगा या कुछ समय बाद आवंटित कर दिया जाएगा।
प के मित्र इस मामले में तुरंत ही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के समक्ष अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही एक आवेदन इस अंतरिम राहत के लिए भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि आप के मित्र का मोबाइल टेलीफोन नं. इस उपभोक्ता विवाद के लंबित रहते किसी भी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जाए। 
इस अंतरिम राहत के आवेदन पर तुंरत भी आदेश पारित किया जा सकता है। 
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