DwonloadDownload Point responsive WP Theme for FREE!

रेल में हुई क्षतियों के लिए रेलवे अधिकरण में दावा करें।

Rail Claim tribunalसमस्या-
अनिल कुमार पारा, तहसील न्‍यू रामनगर, जिला सतना म0प्र0 ने पूछा है-

दिनांक 19;01;2014 को रेल में यात्रा के दौरान बांदा से चित्रकूट के बीच में मेरी पत्‍नी का पर्स चोरी हो गया, जिसमें कीमती मोबाइल सहित कीमती जेबरात और अन्‍य सामग्री चोरी हो गई। जिसकी विवेचना थाना जी0आर0पी0 चित्रकूट के द्वारा की जाकर कॉल डिटेल के आधार पर चोर की पत्‍नी को शिवरामपुर से पकडे जाने की सूचना प्राप्‍ती हुई। मोबाइल व अन्‍य सामान बरामद किया गया है।  किन्‍तु पुलिस यह नहीं बता रही है कि सामान बरामद किया जा चुका है। पुलिस मात्र सिम बराम‍द करने की सूचना दे रही है, ऐसी स्थिति में क्‍या किसी सक्षम न्‍यायालय की शरण में जाया जा सकता ह? अन्य चोरी गये सामान के मुआवजा के लिये मुझे कहाँ पर दावा करना पडेगा? और पार्टी किसको बनाया जायेगा?

समाधान-

ब से पहले तो यह आवश्यक है कि आप ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई हो। यदि अब तक नहीं कराई है तो अब करवाएँ।

पुलिस यदि बरामद सामान का विवरण नहीं दे रही है तो इस का अर्थ है कि अभी अन्वेषण चल रहा है और हो सकता है वह और सामान बरामद करने की कोशिश कर रही हो। अन्वेषण किस स्तर पर चल रहा है, क्या सामान बरामद हुआ है। अभियुक्त कौन पकड़े गए हैं इस के लिए आप जीआरपी के एसपी कार्यालय के सूचना अधिकारी को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना मांग सकते हैं। सूचना आप को प्राप्त हो जाएगी।

दि अभियुक्त पकड़े गए हैं और जो माल बरामद हुआ है वह सब सबूत के रूप में जब्त किया गया है। आप को वह सामान जो थाना अन्वेषण कर रहा है उस से संबंधित न्यायालय से जमानत पर वापस प्राप्त हो जाएगा। इस के लिए आप संबंधित न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। जमानत आवेदन पर न्यायालय द्वारा पुलिस से मांगी गई रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या क्या बरामद हुआ है?

स के उपरान्त जो सामान आप का प्राप्त नहीं हुआ है उस की क्षति के लिए आप रेलवे अधिकरण में क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। रेलवे अधिकरण की वेबसाइट पर आप को इस की सारी जानकारी मिल जाएगी।

Print Friendly, PDF & Email
2 Comments