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लड़के के बालिग होने तक लड़की को विवाह के लिए प्रतीक्षा करनी होगी

 विजेन्द्र भट्ट पूछते हैं –
ड़का 16 वर्ष का है और लड़की बीस वर्ष की है। दोनों गाँव छोड़ कर भाग गए थे। अभी की स्थिति यह है कि लड़के को न्यायालय ने जेल भेज दिया है और लड़की थाने में रखी गई है। लड़के के माता-पिता दोनों चाहते हैं कि लड़की उन के घर बहू बन कर आ जाए। जब कि लड़की के माता पित चाहते हैं कि लड़की उन के पास रहे। 

 उत्तर –

विजेन्द्र जी,

ड़के को किस अपराध के आरोप में जेल भेजा गया है यह जानकारी आप ने नहीं दी है। मेरे विचार में लड़की के माता-पिता ने उस के द्वारा लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने की रिपोर्ट लिखाई होगी। इसी अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया होगा और जेल भेज दिया गया होगा। जहाँ तक लड़की का प्रश्न है तो वह 18 वर्ष से अधिक आयु की होने के कारण उसे चिकित्सकीय परीक्षण और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के लिए रोका गया होगा। यदि वह इच्छा प्रकट करती है कि वह माता-पिता के साथ रहना चाहती है तो उसे माता-पिता के संरक्षण में दे दिया जाएगा। यदि वह बालिग पायी जाती है और स्वतंत्र रहना चाहती है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। वह जहाँ जाना चाहे जा सकती है।

दि लड़की उस लड़के के साथ रहना चाहती है तो वह अभी उस के साथ नहीं रह सकती क्यों कि लड़का जब तक 21 वर्ष का नहीं हो जाता विवाह कर नहीं सकता। ऐसी परिस्थितियों में लड़की के लिए उत्तम यही है कि वह माता-पिता के पास रहे। माता-पिता उसे मनाएँ और अपने पास रखें। यदि वह लड़के के 21 वर्ष का होने तक प्रतीक्षा करना चाहती है तो कर सकती है। इस में पाँच वर्ष निकल जाएंगे। इस बीच लड़की का मन बदल सकता है और वह दूसरे लड़के के साथ विवाह कर सकती है। यदि उस का मन नहीं बदलता है तो और वह इतनी अवधि तक प्रतीक्षा कर सकती है तो उस के माता-पिता को भी चाहिए कि वे उस लड़के के माता-पिता से बात कर के उस के बालिग हो जाने पर विवाह कर दें। लेकिन पाँच वर्ष बहुत लंबी अवधि है। तब तक सभी के विचारों में परिवर्तन हो सकता है। 
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