लम्बी बीमारी पर श्रमिक के अवकाश
|संजय ने नोएडा, उत्तर प्रदेश से समस्या भेजी है कि-
हमारी कम्पनी हमें साल में 15 अर्जित अवकाश, 10 आकस्मिक व 15 बीमारी अवकाश देती है। मेरे खाते में इस समय २४ बीमारी अवकाश हैं। मैं 1 महिने से बीमार हूँ क्या मुझे मेरे बीमारी अवकाश मिल जाएंगे। और इन अवकाशों के बारे में क्या नियम है हमें बताने का कष्ट करें।
समाधान-
आप ने अपनी समस्या में यह नहीं बताया कि आप कंपनी के किस तरह के संस्थान में काम करते हैं, किसी कारखाने में या किसी अन्य प्रकार के उपक्रम में। यदि आप कारखाने में काम करते हैं तो आप को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत अवकाश प्राप्त होंगे। यदि आप किसी और संस्थान में काम करते हैं तो उसी के अनुरूप आप को अवकाश प्राप्त होंगे। जितने अवकाश आप ने बताए हैं वे ठीक ठीक लगते हैं। क्यों कि कुल मिला कर 40 अवकाश हो जाते हैं। वर्ष में 52 साप्ताहिक और 3 राष्ट्रीय अवकाश और होते हैं इस तरह कुल 95 दिन के अवकाश हो जाते हैं। सरकार के अतिरिक्त कोई भी नियोजक इस से अधिक अवकाश नहीं देगा।
यदि आप के संस्थान में कर्मचारी बीमा योजना प्रभावी है तो आप की बीमारी ईएसआई अस्पताल द्वारा प्रमाणित होने और चिकित्सा अवकाश की सिफारिश होने पर आप को न केवल सभी अवकाश मिल जाएंगे बल्कि उस अवधि का आधा वेतन भी बीमा योजना से मिलेगा। लेकिन यदि आप के संस्थान में कर्मचारी बीमा योजना प्रभावी नहीं है या आप उस में कवर्ड नहीं हैं तो आप को चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर केवल आप के खाते में अवशेष 24 बीमारी अवकाश ही मिलेंगे। शेष दिनों का आप का वेतन आप को नहीं मिलेगा। अर्थात वे सभी अवैतनिक अवकाश होंगे। बीमारी अधिक लम्बी होने पर नियोजक आप को लम्बी बीमारी के कारण आप की सेवाएँ भी समाप्त कर सकता है जो छंटनी की परिभाषा में नहीं आती हैं। अर्थात उसे इस सेवा समाप्ति के लिए कोई नोटिस या मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा। आप का सेवा काल यदि पाँच वर्ष का है तो आप केवल ग्रेच्युटी और आप के खाते में मौजूद भविष्य निधि राशि के ही अधिकारी रह जाएंगे।
ज़नाब मै एक डाटा ऑपरेटर हु और फ़ूड डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर हु मुझे परेसान किया जाता है surendr की धमकी बार। देते ही मै 2 साल से काम कर रही हु plz मेरी मदद करे
phon 8743978972