लोक अदालत में मुकदमा कैसे लगवाएँ?
|समस्या-
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से अफसर अली ने पूछा है –
हमारा मुकदमा धारा- निल/२०१२. ६६/६६ग है जिसकी अदालत मैं ३ तारीखें पडं चुकी हैं। हम दोनों पक्ष आपस में रजामंद हैं। हम यह मुकदमा अदालत से बिल्कुल खत्म कराना चाहते हैं। लोक अदालत में यह मुकदमा कैसे जायेगा जिस से यह मुकदमा खत्म हो जाए। हमारी लोक अदालत मुरादाबाद जिले मे कहाँ लगती है? मुकदमा किस तरह से जायेगा? यह मुकदमा लोक अदालत में हाथों हाथ खत्म हो सकता है या नहीं, जबकि दोनो पक्ष आपस में सहमत है?
समाधान –
सभी जिला मुख्यालयों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किया गया है, इस के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होते हैं। इसी में एक स्थाई लोक अदालत लगाई गई है जो कम से कम सप्ताह में दो दिन अवश्य लगती है। लेकिन इस का कार्यालय साप्ताहिक अवकाश व राजकीय अवकाश के दिनों को छोड़ कर प्रतिदिन खुलता है। इस के अतिरिक्त प्रत्येक अदालत भी माह में कम से कम एक दिन लोक अदालत लगाती है जिस में निर्णय कराने के लिए किसी भी दिन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
आप को लोक अदालत में मुकदमे का निर्णय कराने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है आप का मुकदमा जिस न्यायालय में चल रहा है उसी अदालत में मुकदमे की पेशी के दिन या किसी भी दिन आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह आवेदन दोनों सहमत पक्षों द्वारा न्यायालय में प्रस्ततु किया जाए जिस में अंकित किया जाए कि आप दोनों सहमत हैं और लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण में निर्णय कराना चाहते हैं। आप के आवेदन पर न्यायालय उसी दिन जिस दिन आप ने आवेदन प्रस्तुत किया है मुकदमे का निर्णय कर सकता है अथवा अगली लगने वाली लोक अदालत में मुकदमे को निर्णय के लिए रख सकता है।
गन्दा गन्दा हम लोग को इनफार्मेशन जहिया