विवाह में कुछ नहीं बचा है, स्थाई पुनर्भरण और विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करना चाहिए।
|राज यादव ने जौनपुर, उत्तर प्रदेस से समस्या भेजी है कि-
मेरी बहिन की उम्र् 28 वर्ष है उस की शादी 2004 में हुई थी। एक वर्ष तक उन का आना जाना अपने ससुराल में रहा। उस के बाद कुछ अनबन हो जाने की वजह से उन लोगों ने मेरी बहिन को हमारे यहाँ छोड़ दिया। तब से ले कर अब तक उन लोगों ने अभी तक खबर नहीं ली है। मेरी बहन अब वहाँ जाना नहीं चाहती। वह उस समय के हादसे को ले कर डरी हुई है। मैं धारा 125 व धारा 498ए लगाना चाहता हूँ। कृपया मुझे सुझाव दें।
समाधान-
आप की बहिन लगभग नौ वर्षों से मायके में है और उस के ससुराल वालों ने अब तक उस की खबर नहीं ली है। आप की बहन भी पुराने हादसे से बैठे हुए भय के कारण वहाँ जाना नहीं चाहती है। इस मामले में आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप के करने से तो कुछ भी नहीं होगा। यदि आप की बहिन करना चाहेँ तो बहुत कुछ हो सकता है। आप केवल उन की मदद कर सकते हैं।
आप की बहिन को अपने ससुराल से आए 9 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इस बीच कोई घटना नहीं हुई है। इस कारण से 498ए आईपीसी का कोई आधार स्पष्टतः नहीं है। आप की बहिन के साथ जो भी घटना हुई थी उसे हुए भी 9 वर्ष का अर्सा हो चुका है। 498ए में प्रसंज्ञान लेने की अवधि मात्र 3 वर्ष है। वैसी स्थिति में इस मामले में को सफलता मिलना पूरी तरह संदिग्ध है और आप की बहिन को 498ए आईपीसी में नहीं उलझना चाहिए। यदि आप की बहिन का कुछ स्त्री-धन उस के ससुराल में छूट गया है और उसे उस की ससुराल वाले लौटा नहीं रहे हैं तो आप की बहिन धारा 406 आईपीसी में अमानत में खयानत के अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं या फिर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर पुलिस को जाँच के लिए भिजवाया जा सकता है। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में 9 वर्ष पूर्व हुई घटना और क्रूरता का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। यदि पुलिस समझती है कि धारा 498ए आईपीसी भी बनता है तो वह 406 के साथ साथ इस धारा के अन्तर्गत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
आप की बहिन धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने भरण पोषण का व्यय प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है। इस धारा के अन्तर्गत अन्तरिम रूप से भी बहिन को भरण पोषण राशि देने कि लिए न्यायालय आदेश दे सकता है। यदि आप की बहिन को भरण पोषण की राशि मिलने लगती है तो उन्हें कुछ राहत मिलना आरंभ हो जाएगा।.
आप की बहिन का विवाह हुए दस वर्ष हो चुके हैं उस में से 9 वर्ष से वह अपने मायके में है। ऐसी स्थिति में उस के विवाह में कुछ शेष नहीं बचा है। बेहतर है कि आप की बहिन उस के साथ 9 वर्ष पूर्व हुई क्रूरता और उस के बाद उस के परित्याग को आधार बना कर इस विवाह को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए विवाह विच्छेद की याचिका धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत करे और एक मुश्त स्थाई पुनर्भरण प्राप्त करने के लिए भी इसी आवेदन में प्रार्थना की जाए। यदि आप की बहिन के ससुराल वाले पर्याप्त राशि भरण पोषण के रूप में देने को तैयार हों तो सहमति से विवाह विच्छेद का आवेदन भी प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बार आप की बहिन इस विवाह से मुक्त हो जाए तो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन नए सिरे से जीना तय कर सकती है।
Hello Sir,
Mujhe veginities nam ki bimari hai jisme mujhe sambandh banate samay bahot pain aur bleeding hoti hai meri is bimari ka fayda mere pati uthate hai wo mere hath pair bandhkar mere sath janvaro jaise pesh aate hai Maine unko kai baar samjhaya counciling ke liye bhi lekar gyi to bhi un par koi fark nhi pada aur to aur apne sare friends ko meri problems ke bare me bolta hai jiski wajah se wo log mujhe gandi nazar se dekhte hai mere sath badtamiji karte hai jisse frustrate hokar Maine suciede karne ki koshish ki par Bach gyi unko sirf aur sirf sex dikhta hai aur kuchh nhi puchhne par bolte hai ki jab tu pain se tadapti hai to mujhe bahot khushi milti hai jab Maine divorce ke liye bola to wo divorce dene se mana kar diya aur police station jakar meri complaint kar di ki mera affair chal raha hai aur mai bhagne wali hu..mujhe bahot torture kar rahe hai jab mujhe bleeding hoti hai to wo aur jyada crazy ho jate hai ..mai kya karu pls suggest me…
हेल्लो सर
मेरा नाम पायल है और में ५५ की हुँ
मेरे चार लड़के है और सबकी शादिया हो चुकी है लेकिन मेरी ४ बहुओ का व्यवहार मेरे और मेरे पति के प्रति अछा नहीं है मेरी सब बहुए अपनी अपनी मायके क कहने पर चलती है अगर में कुछ बोलती भी हुँ तो मुझे मरने की धमकी देकर घर से भाग कर अपने मायके भाग जाती है अगर में अपने लड़को से कुछ कहती हुँ तो सुबह होते है सब की सब मेरे ऊपर चढ़ आती है और उल्टा सीधा बोल कर मरने की धमकी देती है
मेरी तबियत बहुत भी ख़राब रहती है मेरे पति प्राइवेट जॉब करते है वह सुबह ८ बजे जाकर रात को ११ बजे ही आते है
आप मुझे बताये की में अपने और अपने पति के हित में क्या कर सकती हुँ
मेरी बीमारी के सर्टिफिकेट से क्या विवाह विच्छेद में खोटी में सहयोग मिलेगा