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स्थानापन्न पद पर काम करने पर भी नए वेतनमान में वेतन निर्धारण मूल पद पर ही होगा।

 विजय प्रभाकर ने पूछा है –

रकारी कंपनी बीएसएनएल के दूसरे वेतन संशोधन के अनुसार राजभाषा अधिकारियों के वेतन निर्धारण में कटौती की गई है। हम 2000 से ऑफिशिएटिंग कर रहे थे। वेतन निर्धारण 2007 से लागू हुआ। लेकिन ऑफिशिएटिंग कालावधि  के वेतनमान को हटाकर हमारे मूल केडर हिंदी अनुवादक के वेतन पर फिटमेंट नियम लागू किया गया। हम 2008 में कंपनी की परीक्षा पास करके स्थायी हुए है। क्या ऑफिशिएटिंग कालावधि के वेतन को नजर अंदाज किया जाता सकता है ?

 उत्तर –

विजय जी,
ब भी किसी सेवा में कोई पद रिक्त होता है तो उस पद का भार उस से कनिष्ठ श्रेणी में कार्यरत किसी कर्मचारी को उस पर स्थानापन्न रुप से काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस का यह अर्थ नहीं है कि उस व्यक्ति की पदोन्नति कर दी गई है। यह एक कामचलाऊ प्रबंध होता है। स्थानापन्न रूप से काम की जिम्मेदारी संभाल रहा व्यक्ति अपनी श्रेणी में सब से वरिष्ठ हो यह भी कोई आवश्यक नहीं है। जब वह स्थानापन्न रूप से काम कर रहा होता है तो वह स्थानापन्न  भत्ता प्राप्त करता है। निश्चित रूप से उसे उस श्रेणी का वेतन मिलना भी चाहिए जिस का वह काम करता है। लेकिन इस से सेवा में उस की प्रास्थिति पर कोई अंतर नहीं आता है। जब भी स्थानापन्न पद के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है तो स्थानापन्न रूप से काम करने वाले व्यक्ति को उस की मूल प्रास्थिति में भेज दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वह अपने मूल पद का वेतन प्राप्त करने लगता है।

भी ऐसा भी हो सकता है कि जिस पद पर किसी व्यक्ति ने स्थानापन्न रूप से काम किया है, उस पद के लिए भर्ती की नियमानुसार प्रक्रिया अपनाए जाने पर वही व्यक्ति योग्य पाया जाता है। वैसी स्थिति में उसे ही पदोन्नत कर उस पद पर स्थाई रूप से पदस्थापित कर दिया जाता है। लेकिन वैसी स्थिति में उन्नत पद पर आने की तिथि से ही उस का फिटमेंट किया जाएगा। यही उचित भी है।
दि इस बीच वेतनमानों में किसी प्रकार का कोई संशोधन होता है, तो जिस तिथि से वेतनमान प्रभावी हुए हैं उस तिथि को जहाँ कर्मचारी की प्रास्थिति होगी वहीं उस का वेतन निर्धारण भी होगा। यदि वेतनमान प्रभावी होने के समय कोई व्यक्ति स्थानापन्न रूप से काम कर रहा है तो उस का वेतन निर्धारण उस की मूल श्रेणी में होगा, न कि जहाँ वह स्थानापन्न रूप से काम कर रहा है। लेकिन उसे स्थानापन्न भत्ता मिलता रहेगा, जो नए वेतनमान लागू होने के कारण उस तिथि से संशोधित भी हो जाएगा। यदि वह कर्मचारी पद पर बाद में पदोन्नत हो जाता है तो उसे पदोन्नति की तिथि से ही उस पद पर वेतन निर्धारण होगा। मेरी समझ में आप की स्थिति यही है। आप को जो कुछ दिया गया है वह नियमानुसार ही दिया गया है।

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