स्नातक उपाधि खो जाने पर विश्वविद्यालय से दूसरी प्रति प्राप्त करें.
समस्या-
जोधपुर, राजस्थान से प्रेमराज पालीवाल ने पूछा है-
मैं केन्द्र सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। मेरे पास एलएल.बी. की उपाधि है। मेरी समस्या यह है कि मेरी स्नातक की उपाधि उपलब्ध नहीं है (शायद खो गई है) लेकिन मेरी एलएल.बी. की उपाधि मेरे पास उपलब्ध है। कृपया बताएँ कि मैं बार कौंसिल ऑफ इंडिया में अपना पंजीकरण कैसे करवा सकता हूँ?
समाधान-
बार कौंसिल ऑफ इंडिया में एक अधिवक्ता के रूप में कोई पंजीकरण नहीं होता है। अधिवक्ता के रूप में प्रेक्टिस करने के लिए राज्य बार कौंसिल पंजीकरण (एनरॉलमेंट) करती हैं। आप का एनरॉलमेंट राजस्थान बार कौंसिल में होगा। बार कौंसिल में पंजीकरण कराने के लिए स्नातक उपाधि का होना निहायत आवश्यक है। यदि आप की स्नातक उपाधि नहीं मिल रही है या खो गई है तो उस के मिलने की प्रतीक्षा करने के स्थान पर आप ने जिस विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी वहाँ से उपाधि की दूसरी प्रति (डुप्लीकेट) प्राप्त कर सकते हैं। आप तुरंत उस के लिए आवेदन कीजिए। उपाधि की दूसरी प्रति प्राप्त करने के नियमों की जानकारी आप को अपने विश्वविद्यालय से करनी होगी।
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विक्रय पत्र निरस्त कराने के वाद के लिए अवधि मात्र
विक्रेता का टाइटल जाँचने का काम उप-पंजीयक का नहीं।
नामान्तरण न होने मात्र से क्रेता को सम्पत्ति से वञ्चित नहीं किया जा सकता
विक्रय मूल्य विक्रय पत्र को पंजीयन के लिए प्रस्तुत करने के समय पंजीयन से पहले प्राप्त कर लेना चाहिए।
विक्रय को निरस्त कराने हेतु दीवानी वाद संस्थित करें।
अचल संपत्ति में मौखिक स्वामित्व-त्याग का कोई अर्थ नहीं है।
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