अंतिम प्रसव में जुड़वाँ जन्म लेने से तीन संताने हो जाने के कारण माता पिता को किसी सुविधा से वंचित नहीं होना पड़ता।
|समस्या-
दीपक के. बगौरिया ने श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-
मैं अनुसूचित जाति से हूँ। मेरे 4 साल का बेटा है और मेरी बीवी 4 माह की गर्भवती है जिसके गर्भ में जुड़वाँ बच्चे (twins) हैं। इस तरह मेरे 3 बच्चे हो जाएंगे। मैं राजनीति में भी सक्रिय हूँ तथा सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा हूँ। 3 बच्चे होने की वजह से मुझे कोई दिक्कत तो नही होगी न? कृपया मार्गदर्शन करें।
समाधान-
इस मामले में आप को बिलकुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को एक संतान है और एक संतान के होते हुए उसे या उस की पत्नी को कोई प्रसव होता है और उस से जुड़वाँ बच्चों का जन्म होता है जिस से उस के तीन संतानें हो जाती हैं तो उन्हें राजनीति में चुनाव लड़ने अथवा इसी कारण से सरकारी नौकरी से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
आप के दिमाग में जो प्रश्न है वही प्रश्न उक्त कानून और नियम बनाने वाले विधायकों के मन भी रहा होगा। इस कारण उन्होंंने इस नियम को इस तरह बनाया है कि इस तरह अंतिम प्रसव से यदि जुड़वाँ सन्तानें जन्म लेती हैं तो इस तरह के जन्म से हुई तीसरी संतान का कोई असर इस कानून पर नहीं होगा।
मेरे एक रिश्तेदार राजस्थान में राजकीय सेवा में रहते हुए स्वर्गवासी हो गए उनका बड़ा लड़का केंद्र सरकार के किसी उपक्रम में पहले से ही म. प्र. में सेवा में है बदली हुई पारिवारिक परिस्थिति में वो वहाँ नौकरी नहीं करना चाहता क्या वो वहाँ की नौकरी से त्याग पत्र देकर राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं
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