कृषि भूमि पर उत्तराधिकार
|समस्या-
मैं उत्तराखण्ड राज्य से हूँ, यहाँ कृषि भूमि मामलों में ‘उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950’ प्रभावी है। मैं जानना चाहता हूँ कि दादा जी की मृत्यु के उपरान्त पिता जी के जीवित रहते हुए उन के हिस्से पर बच्चों (बेटे बेटी का कोई अधिकार बनता है या नहीं?
-विनय सिंह बिष्ट, कोटद्वार, उत्तराखंड
समाधान-
आप के राज्य में ‘उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950’ प्रभावी है जो कि विशेष अधिनियम है। इस कारण से कृषि भूमि के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू न हो कर इस विशेष अधिनियम के उपबंध ही प्रभावी होंगे। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भूमि केवल मृतक के पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों को ही उत्तराधिकार में प्राप्त हो सकती है। दादा से उत्तराधिकार में पिता को प्राप्त भूमि में पौत्र-पौत्रियों को उस भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभावी हो जाने पर उस के अनुसार भी पिता को दादा से प्राप्त भूमि में पौत्र-पौत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता है।
Hum उप के विलेज से है हम या जानना चाहते है की ज़मीदारी खत्म हनी के बाद बची प्रॉपर्टी की सही डिटेल z a व नॉन z a कहा से सही मिले गई कुए की हमारे विलेज का गवर्नमेंट रिकॉर्ड गायब hai
सर
मै म.प्र.का निवासी हूँ. मै परिसीमा अधिनियम की धारा ५ के तहत उप खंड अधिकारी को कितने समय की अवधी माफ़ करने का अधिकार है. प्रकरण उप खंड अधिकारी के पास विचाराधीन है. कृपया बताने का कष्ट करे. धन्यवाद
परिसीमा अधिनियम की धारा ५ केवल अपील और सीपीसी के आदेश २१ (निष्पादन संबंधी प्रार्थना पत्रों को छोड़ कर अन्य सभी प्रार्थना पत्रों पर प्रभावी होती है। इस में अपील या प्रार्थना पत्र को परिसीमा अवधि में प्रस्तुत नहीं किए जाने का यथोचित कारण उपलब्ध होने पर न्यायालय को निर्धारित परिसीमा अवधि के उपरान्त भी स्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि आप के पास परिसीमा अवधि में तथा तब से ले कर उक्त अपील या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसे प्रस्तुत न कर सकने का कोई यथोचित कारण है तो आप की अपील या प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए स्वीकार किया जा सकता है, वह कितनी देरी से प्रस्तुत किया जा रहा है यह विचारणीय बिन्दु नहीं है।
दिनेशराय द्विवेदी का पिछला आलेख है:–.अपनी गलती स्वीकार कर के पत्नी में विश्वास पैदा करने का प्रयत्न करें
सर
मै म.प्र.का निवासी हूँ. मै परिसीमा अधिनियम की धारा ५ के तहत उप खंड अधिकारी को कितने समय की अवधी माफ़ करने का अधिकार है. कृपया बताने का कष्ट करे. धन्यवाद
जानकारी के लिए शुक्रिया