जिस मामले में आप ने स्वयं कानून की पालना नहीं की उस में आप न्याय की आशा कैसे कर सकते हैं?
समस्या-
जबलपुर, मध्यप्रदेश से शिरीष कुमार सोनी पूछते हैं –
मैं एक सुनार हूँ, मेरी दुकान जबलपुर में है। सितम्बर 2012 में कुछ लोग मेरी दुकान में आए, उनके साथ मेरा एक दोस्त था। उसने गारंटी दी थी कि मैं इनको जानता हूँ, इनको ट्रक खरीदना है इसलिए चांदी-सोना बेच रहे हैं। उन्हों ने मेरी दुकान पर गोल्ड का 150 ग्राम सोना और 50 ग्राम चान्दी बेची और चले गये। दूसरे दिन पुलिस आई और कहा कि तुमने चोरी का माल खरीदा है। मुझको थाने ले गई। वहाँ पर उन्हों ने मुझ से 40ग्राम सोना और 50 ग्राम चान्दी का माल जमा करवा लिया। फिर बाद में जिस के घर से चोरी हुई थी वो भी आता था और मेरे पास से सोने के कुल मिला कर 150 ग्राम जेवर ले चुका है, और मांग रहा है। मैं क्या करूं? जो लड़के चान्दी सोना बेचने आए थे उनको पुलिस ने उसी दिन पकड़ लिया था। पूरी राशि रुपए 3,92,000 जप्त व कर लिया था। लेकिन उसकी जब्ती नहीं बनाई। उस माल के खरीदने की कोई रसीद नहीं है। मैं अपना पैसा वापस पाने के लिए क्या करूँ?
समाधान-
आप की समस्या स्वयं आप के व्यापार करने के तरीके से उत्पन्न हुई है। आप ने जब सोना-चांदी खरीदा तो आप ने रुपया दिया था। आप ने बेचने वालों को जो रुपया दिया था उस की रसीद उन से प्राप्त करनी चाहिए थी और सोना-चांदी की रसीद उन्हें देनी चाहिए थी। लेकिन आप ने यह सब काम बिना किसी सबूत के किया। बेचने वाले पकड़े गए और रुपया भी उन से बरामद कर लिया गया। अब पुलिस ने रुपए की जब्ती नहीं बनाई यह आप किस आधार पर कह रहे हैं? यदि जब्ती नहीं बनाई है तो फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि उन से सारा रुपया जब्त कर लिया गया है? यदि पुलिस ने रुपया ले लिया है और जब्ती नहीं बनाई है और इस बात का सबूत है तो फिर आप को इन सबूतों को पुलिस के उच्चाधिकारियों और न्यायालय के सामने रखना चाहिए।
आप का जो मित्र बेचने वालों के साथ आया था उस ने कोई मौखिक गारंटी दी है तो उस का कोई महत्व नहीं है। आप से पुलिस ने जो सोना चांदी जमा करवाया है उसे जब्ती में दिखाया है अथवा नहीं यह आप ने नहीं बताया है। यदि उस की जब्ती दिखाई गई है तो वह सोना चांदी अभी मौजूद है। वह सोना-चांदी आप को नहीं मिलेगा। क्यों कि उसे अदालत उसी की सुपूर्दगी में देगी जो उस का असली मालिक है। जिस व्यक्ति के घर चोरी हुई थी उस व्यक्ति को आपने जो माल दिया है उसे आप से लेने का कोई अधिकार नहीं था? आपने उसे माल दिया यह आप की गलती है। यदि उसे माल दिया है तो उस की रसीद आप को लेनी चाहिए थी। यदि आप ने उस से कोई रसीद प्राप्त नहीं की है तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप ने उस व्यक्ति को माल दिया है? जब पुलिस ने आप के द्वारा खरीदे हुए माल को चोरी का माल बताया था तो आप को सारा माल पुलिस के सुपुर्द कर के उस की रसीद प्राप्त करनी चाहिए थी। आप ने अधूरा माल पुलिस को दिया और उस की रसीद प्राप्त की या नहीं, तथा चोरी का माल खरीदने के लिए पुलिस ने आप के विरुद्ध कोई मुकदमा बनाया है या नहीं इस की कोई जानकारी आप ने नहीं दी है। जब आप ने कुछ माल पुलिस को जब्त करा दिया था तो फिर शेष माल ही आप उस व्यक्ति को दे सकते थे जिस के घर चोरी हुई थी। आप ने उस से अधिक माल आपने उसे क्यों दे दिया?
इस तरह आप की समस्या के सारे तथ्य स्पष्ट नहीं हैं। प्रतीत होता है कि आप चोरी का माल बिना रसीद के खरीदने के अपराध बोध से और मुकदमा बनने के दबाव से इतने अधिक घबरा गए कि जो जैसा कहता गया करते गए। आप को पहले ही दिन तुरन्त किसी अच्छे वकील से राय करनी चाहिए थी उस राय के अनुसार काम करना चाहिए था। यदि पुलिस ने आप के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं बनाया है और आप से कोई जब्ती नहीं दिखाई है तो पूरे मामले से आप की संबद्धता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में कोई कानूनी राय आपसी बातचीत और तथ्यों की पूरी जानकारी के बिना देना संभव नहीं है।
जो कुछ आप खो चुके हैं उस में से बहुत कम वापस लौटने की उम्मीद है। क्यों कि आप के पास किसी बात का कोई सबूत नहीं। जिस मामले में आप ने स्वयं कानून की पालना नहीं की उस मामले में आप न्याय की आशा कैसे कर सकते हैं? अब भी आप को चाहिए कि आप जबलपुर में ही किसी अच्छे फौजदारी मामलों के वकील से संपर्क कर के राय करें। पूरे तथ्य उसे बताएँ। जिन तथ्यों की जानकारी आप को नहीं हो सकी है उन्हें जानने में भी वह वकील आप की मदद कर सकता है। यदि आप की समस्या का कोई हल हुआ या आप के नुकसान में कुछ कमी करने का कोई मार्ग निकलेगा तो भी वह जबलपुर के किसी स्थानीय वकील से राय कर के ही निकल सकता है।
चोरी का माल वगैर रसीद लिए खरीदने पर …. बहुत ही सटीक समाधान किया है … आभार