नोमिनी मात्र ट्रस्टी होता है, उस की जिम्मेदारी है कि वह प्राप्त धन को उत्तराधिकारियों तक पहुँचाए।
समस्या-
ना़जिया खान ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश से भेजी है कि-
क्या सरकारी नौकरी वाला बिना सरकारी इजाजत के दूसरी शादी कर सकता है? और दूसरी बात ये कि क्या पीएफ में जिस का नाम नौमिनी के रूप में दर्ज है उसी को मिलता है?
समाधान-
यदि किसी व्यक्ति की पर्सनल लॉ में दूसरा विवाह करना अवैध नहीं है तो वह व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है। यदि किसी नौकरी के नियमों में यह शर्त है कि वह दूसरा विवाह बिना अनुमति के नहीं कर सकता तो वैसी स्थिति में दूसरा विवाह करने के बाद शिकायत हो जाने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध नौकरी मेें अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है और परिणाम स्वरूप नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन यदि उस की मृत्यु हो गयी है तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता।
यदि कोई आपत्ति नहीं करे तो पीएफ अर्थात भविष्यनिधि की राशि नौमिनी को ही दी जाती है। लेकिन नौमिनी के पास यह राशि एक ट्रस्टी के रूप में होती है और नौमिनी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह इस राशि को उस के उत्तराधिकारियों में नियम के अनुसार वितरित कर दे। यदि किसी उत्तराधिकारी को आशंका हो कि नौमिनी सारी राशि उस के उत्तराधिकारियों को देने के बजय खुद रख सकता है तो वे उस की विभाग को शिकायत कर सकते हैं और जिला न्यायाधीश के यहाँ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और पीएफ की राशि के भुगतान को रोकने का आदेश जिला न्यायाधीश से प्राप्त कर सकते हैं।