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पत्नी जब ब्लेक मेल करे, तो क्या करें?

तीसरा खंबा के सहयोगी ब्लाग अदालत के टूलबार के माध्यम से एक पाठक से हमें निम्न समस्या प्राप्त हुई थी….
 
 
 
सर! मेरी शादी मई 2004 में हुई थी। लेकिन पत्नी शादी के बाद से ही मायके में रहने लगी। मैं घर लाता हूँ तो दस दिन से अधिक नहीं रहती है। धमकी देती है कि जहर खा लेंगे, फाँसी लगा लेंगे, समाज में तमाशा करेंगे, दहेज केस में फंसा देंगे, पत्नी के घर वाले भी धमकी देते हैं और पैसे मांगते हैं। समाज के लोगों ने समझाने की कोशिश की लेकिन सब बेकार गया। सर पत्नी तीन साल से भी अधिक समय से मायके में ही रहती है। कई बार कोशिश भी की लेकिन आती नहीं है। घऱ वाले और पत्नी धमकी मारती है कि पैसे ला कर दो, नया घर बना कर दो। सर, मैं मानसिक रूप से परेशान हो गया हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है क्यों कि वे दस दिन से अधिका मेरा पास रही नहीं. सर, सुनने में आया है कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर भऱण पोषण, घरेलू हिंसा और दहेज का केस लगाने वाली है। मेरे माता-पिता सीधे सादे हैं। सर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं अपने बचाव में क्या कर सकता हूँ। सर,कृपया जल्दी जवाब देने का कष्ट करें वरना एक बेकसूर घर और बरबाद हो जाएगा मेरे ई-मेल पर मुझे सलाह देने का कष्ट करें। – आप का ?????
 
हम ने उक्त सज्जन को जो उत्तर दिय़ा वह इस प्रकार है…..

????? जी!

आप की समस्या को कुछ तो आप ने बढ़ा लिया है।  वास्तव में आप की पत्नी और ससुराल वाले आप को ब्लेक-मेल कर रहे हैं। वे जानते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। सब से पहले तो आप उन की किसी भी बात का उत्तर देना और प्रतिक्रिया करना बंद कर दें।  उन्हें लगे कि आप उन की परवाह नहीं करते हैं। पत्नी को लाने के बारे में सोचना और कुछ भी करना बंद कर दें।   आप ने यह नहीं बताया कि आप किस प्रांत से हैं।  यदि आप के प्रांत में पुलिस द्वारा स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र हो तो वहाँ अपनी सारी कहानी लिखते हुए एक शिकायत करिए।  पुलिस आप की पत्नी और ससुर को बुला कर कार्यवाही करेगी जिस का विवरण भी रखेगी।  कभी आप की पत्नी ने आप पर मुकदमा किया तो आप को उस से मदद मिलेगी।  जिस तरह से आप की पत्नी और ससुर आप को ब्लेकमेल कर रहे हैं उस की शिकायत भी पुलिस को कीजिए। आप की पत्नी तीन साल से अधिक समय से आप के संपर्क  में नहीं है और उस के पिता के यहाँ रह रही है इस कारण से 498-ए का मामला नहीं बनता है। यदि आप के विरुद्ध कोई मुकदमा या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाए तो उसे खारिज कराने के लिए आप को हाईकोर्ट में सीधे कार्यवाही करनी चाहिए।  यदि आप के विरुद्ध मुकदमा हो ही जाए तो आप को किसी समझदार वकील की सहायता लेनी ही पड़ेगी।  आप चाहें तो अभी किसी वकील से मिल कर धारा-9 हिन्दूविवाह अधिनियम के तहत पत्नी से वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना का दावा करें।  यदि दावे में आदेश हो जाने पर भी वह नहीं आती है तो आप तलाक ले सकते हैं। या फिर सीधे ही इस आधार पर कि आप की पत्नी ने तीन साल से अधिक समय से आप का परित्याग कर रखा है, तलाक की अर्जी दाखिल करवा सकते हैं। पर आप को अपनी समस्या ले कर पुलिस और अदालत के पास तो जाना ही होगा।
 
उक्

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