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भावुक हो कर नहीं, यथार्थ को पहचान कर उसके अनुसार कार्यवाही करें

समस्या-

राहुल पाण्डे ने मानखुर्दवाड़ी मुम्बई महाराष्ट्र से पूछा है-

मेरी 17 साल 5 महीने की नाबालिग बहन का फेक पैनकार्ड और आधार कार्ड, बनाकर सुनील नाम के एक लड़के ने उस से शादी कर लिया है। और उस लड़के ने उस लड़की को व्हाट्सएप्प पर जान से मरने की धमकी दी (जो की FIR के बाद मैं लड़की के मोबाइल से मिला) लेकिन उस लड़की ने कहा कि उसने मज़ाक में कह दिया होगा। लड़के ने शादी के लिए उस लड़की को मजबूर कर दिया था, एक बार उसको गाड़ी के नीचे भी डाल दिया था। 3 महीने पहले लड़की के माँ बाप को लड़के वाले (सुनील) ने घर में घुस कर मारा भी CCTV रिकॉडिंग के सामने। उसका एक FIR धारा 452, 232, 504, 506 IPC  के अंतर्गत दर्ज हुआ है।  पर अभी लड़की अपने इस समय लड़की को CWC में लास्ट दो महीने से रखे है। अभी उसे 18 वर्ष पूरा होने में 3 महीने का समय है। माँ बाप के घर नहीं आना चाहती है।  लड़की का कहना है लड़का बहुत ही डेंजर है।   अभी दूसरा FIR हुआ है उस में IPC की धारा-363, 366A लगा है। लड़के को भी पुलिस ने FIR होने के एक महीने बाद में जेल में डाल दिया है।  लड़के के माँ बाप अभी पूरे समाज के अंदर यह कह रहे हैं कि लड़की 18 साला पूरा  होने के बाद, फिर से उससे शादी कर लेंगे।  जब वह CWC से बाहर आ जाएगी  और बोलते हैं की सुनील जेल से बाहर आने के बाद तुम लोगों को छोड़गा नहीं। तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर देगा। वह लड़का  सुनील बहुत ही हरामी है। लड़की उस के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।  लड़के वाले लड़की के सामने अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और हम लोगो को धमकी देते हैं। हम लोग किस तरह से यहाँ शादी रोक सकते हैं।  जिससे उस लड़की की लाइफ बच जाए। एक बार पढ़ कर जवाब जरूर दें।

समाधान-

आपकी बहिन नाबालिग है। आपने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) करवाई। नाबालिग लड़की दूसरे के घर से बरामद हुई और अब सीडब्लूसी में है। आपकी रिपोर्ट धारा 363,366ए आईपीसी में दर्ज है। क्या लड़की का मेडीकल मुआयना नहीं हुआ? यदि हुआ है और उसके साथ यौन सम्बन्ध होना प्रकट हुआ है तो उस प्रकरण में धारा 376 भी जरूर जुड़ना चाहिए। इन तथ्यों का पता करें और मेडीकल नहीं हुआ है तो इसके लिए पुलिस को पत्र लिखें कि वह न्यायालय से अनुमति ले कर उसका मेडीकल कराए। लड़की के माता पिता न्यायालय में भी आवेदन कर सकते हैं। यदि धारा 376 आईपीसी रही तो यह मुकदमा पोक्सो एक्ट का बनेगा। जल्दी जमानत लड़के की नहीं हो सकेगी।

किसी भी नाबालिग लड़की को प्यार करने से नहीं रोका जा सकता। कोई उसके साथ यौन सम्बन्ध नहीं बना सकता। यदि कोई उसके साथ यौन सम्बन्ध बनाता है तो वह गंभीर अपराध है। लड़की को समझाया जा सकता है। शायद उसी में कहीं कसर रह गयी। आम तौर पर ऐसी घटनाएँ तब होती हैं जब लड़कियों को अपने माता-पिता से प्यार नहीं मिलता, केवल बन्दिशें मिलती हैं उन्हें हमेशा पराया धन कहा जाता है। वे नाबालिग उम्र में प्यार के लिए तरसती हैं। उनकी इस स्थिति का लाभ लड़के उठाते हैं। हो सकता है आपकी बहिन के मामले में भी ऐसा ही हुआ हो। लड़की बालिग होने के बाद यदि माता-पिता के साथ रहना चाहती है तो उसे उसके माता-पिता के साथ छोड़ दिया जाएगा। यदि वह लड़के के माता-पिता के साथ रहना चाहती है तो वह उनके साथ जा सकती है। आपके पास अभी 3 माह का समय है। आप उस से मिल कर उसे समझा सकते हैं।

यदि लड़की बालिग होने पर उसी लड़के के के साथ विवाह करना चाहती है तो कानून के अनुसार उसे रोका नहीं जा सकता। यदि लड़की आपके साथ आ जाए तो आप क्या करेंगे? कोई लड़का देखेंगे और उसके साथ उसका विवाह कर देंगे जो उस लड़की की इच्छा के विरुद्ध होगा। इतना सब होने के बाद आपको लड़का तलाशना आसान नहीं होगा। आप उसे ये घटनाएं बता देंगें तो भाव खाएगा और लड़की को जीवन भर सताता रहेगा। यदि नहीं बताएंगे तो जब उसे पता लगेगा तब यही सब करेगा। हो सकता है वह लड़की को अपने साथ रखने से मना ही कर दे।

यदि कोई खाई में कूद रहा हो तो उसे समझाना बेहतर है, उसे जबरन रोकना ठीक नहीं। गिरने वाला आपको भी लेकर गिर सकता है। फिर भी यदि वह जानबूझ कर खाई में गिर जाए और बच जाए तो उसे निकाल कर उसकी मरहमपट्टी करना ठीक है। आपकी बहिन के मामले में आप उसे समझा सकते हैं। लेकिन जबरन उसकी शादी कहीं और करेंगे तो अनेक मुसीबतें मोल लेंगे। जिस बहिन के भले के लिए आप यह सब करना चाहते हैं उसे भी आप शत्रु बना लेंगे। कानून भी आपका साथ नहीं देगा। यदि समझाने से बात न बने तो उसे जो चाहे करने दें। यदि भविष्य में वह गलत साबित होती है और आपसे मदद चाहती है तो तब आप यदि उसकी मदद करने की स्थिति में तो अवश्य मदद करें। भावुकता के बजाए यथार्थ को समझें और उसके अनुसार निर्णय लें।

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