मृत कर्मचारी का कोई आश्रित पहले से सरकारी सेवा मेें हो तो अनुकम्पा नियुक्ति संभव नहीं।
|मनमोहन ने सरदार शहर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-
मेरे पिताजी का देहान्त पीएचईजी तारानगर में सेवा में रहते हुए हो गया। मेरे बड़े भाई केन्द्रीय सरकार में कर्मचारी हैं वे हम से कोई संबन्ध नहीं रखते और अलग रहते हैं। मैं पिता के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति चाहता हूँ। कृपया मेरी सहायता करें।
इसी तरह चेतन ने साँवेर, मध्य प्रदेश से समस्या भेजी है कि-
परिवार में यदि माताजी की नगर पंचायत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सरकारी नौकरी हो तो क्या उन के पुत्र को पिता की मृत्यु के कारण पिता के विभाग म.प्र. पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है?
समाधान-
राजस्थान के अनुकम्पा नियुक्ति नियमों का नियम 5 निम्न प्रकार है।
5. Appointment subject to certain conditions :- (1) When a Government servant dies while in service one of his/her dependents may be considered for appointment in Government service subject to the condition that employment under these rules shall not be admissible in cases where the spouse or at least one of the sons, unmarried daughters, adopted son/adopted unmarried daughter of the deceased Government servant is already employed on regular basis under the central / any State Government or Statutory Board, Organisation/Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central/ any State Government at the time of death of the Government servant.
Provided that this condition shall not apply where the widow seeks employment for herself.
इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि मृतक के आश्रितों में से मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति, कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री, गोद पुत्र/पुत्री कोई भी राज्य या केन्द्रीय सरकार का नियमित आधार पर कर्मचारी है तो अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस स्थिति में यदि मृतक राज्य कर्मचारी की विधवा अनुकम्पा नियुक्ति चाहती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मनमोहन का अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन विचार योग्य नहीं है। उन की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती।
इसी प्रकार मध्यप्रदेश अनुकम्पा नियुक्ति नियमों भी समान प्रकार का प्रावधान है कि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति का पात्र सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में नियोजित हो तो अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। इस तरह चेतन का अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन भी पोषणीय नहीं है और वे अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते।
Namskar sir,
Sir m agra city u.p se hu mera pitaji ka nidhan 2007 m hua tha wo custom & central exicese m the , ham teen bhai or ek sister h hamare ghar m se koi bhi sarkari nokri m nai h.. abhi tak hamko pitaji ki jagah nokri nai mili h to kya aage hame anukampa per nokri mil sakti h ….?
Kapil kumar
Agra u.p
Mob- 8859503899
सर मेरे पापा बरोदा राजस्थान क्षेतीय बैंक में कार्य करत थे जिनकी मिर्त्यु एक साल पहले हो गइ हे अब उनकी जगह पर में अनुकम्पा के आदर पर स्टाप वाले मना कर रहे हे जबकि नियम १५ अगस्त २०१४ से ियम लागु हे कृपया सहायता कीजिए
फ़ोन पर संपर्क करो 9455164808 9956442268
मृत कर्मचारी का कोई आश्रित पहले से सरकारी सेवा मेें हो तो अनुकम्पा नियुक्ति संभव नहीं।यदि बाद में कोई सदसय सरकारी नौकरी लग जाता है तो क्या नियम है कृपा करकर बताये