अनुबंध (Agreement) कितने रुपए के स्टाम्प पर होना चाहिए?
|समस्या-
भोपाल, मध्यप्रदेश से राजेश ने पूछा है-
मैं ने एक व्यक्ति के साथ कोई इकरारनामा (एग्रीमेंट) किया है। लेकिन यह सादा कागज पर है और उस में उस व्यक्ति के, मेरे तथा एक साक्षी के हस्ताक्षर हैं। आगे चल कर कोई विवाद होने पर क्या यह अनुबंध मान्य होगा? क्या इसे स्टाम्प पर कराना जरूरी है? यह कितने रुपए के स्टाम्प पर होना चाहिए? क्या इस के अलावा भी कुछ कराना होगा।
समाधान-
आप ने यह नहीं बताया है कि यह अनुबंध किस काम के लिए किया गया है और लिखत का विषय क्या है? यूँ मध्यप्रदेश स्टाम्प अधिनियम में अनुबंध पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाई गई है। लेकिन अनेक अनुबंध अन्य लिखतों की श्रेणी में आते हैं। जिन पर स्टाम्प ड्यूटी लगानी आवश्यक है। जब तक आप ये न बताएँ कि अनुबंध किस विषय से संबंधित है और उस लिखत को क्या कहा जा सकता है? तब तक यह बताना संभव नहीं है कि कितनी स्टाम्प ड्यूटी अदा करनी होगी? कितने मूल्य के स्टाम्प पर इसे लिखा जाना चाहिए और इस के अतिरिक्त क्या करना चाहिए। वैसे कोई भी लिखत नोटेरी से सत्यापित करवा लेनी चाहिए। इस से विवाद के समय उसे साबित करना आसान होगा। यदि आप लिखत ले कर सत्यापन के लिए किसी नोटेरी से संपर्क करेंगे तो वही बता देगा कि उसे कितने रुपए के स्टाम्प पर होना चाहिए। मध्यप्रदेश में किन किन लिखतों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई है और कितनी लगाई गई है यह आप यहाँ क्लिक कर के पढ़ सकते हैं।
कानूनी जानकारी बहुत जरुरी है ..जाने कहाँ, कब किसके काम आ जाय …
बहुत बढ़िया प्रस्तुति के लिए आभार