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अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं करेंगे तो उसे खो बैठेंगे।

समस्या-

मैंने अपना मकान किराए पर दुकान चलाने के लिए दिया था।  आपसी सहमति के कारण कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा गया था।  किराएदार लगभग 8 साल से रह रहा है।  4 साल का किराया नहीं दिया है। किराया मांगने पर किराया नहीं दे रहा है।  कहने पर दुकान खाली नहीं कर रहा है।  उसके पास कोई भी कागजी तौर पर सबूत नहीं है। उल्टा फर्जी जाकर कोर्ट में मुकदमा कर दिया है कहता है मकान मैंने बनवाया है। किराएदार के पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है कि मैंने यह रूम किराए पर लिया है।  जबकि मकान मालिक के नाम (बिजली ,मकान नक्शा ,खतौनी, नगर पालिका टैक्स रसीद) है।  किरायादार जो किराया देता था वह भी रसीद काट कर नहीं  देता था। किराएदार पूर्ण रूप से इन लीगल तरीके से रह रहा है। क्या इसे पुलिस की मदद से हटाया जा सकता है ?  कृपया इस समस्या का हल बताए।

-वासदेव चौधरी, गाँव – बिहरा पोस्ट – ऊँचगाव  जिला – बस्ती  उत्तर प्रदेश

समाधान-

प जिस मुसीबत में फँसे हैं वह आप की खुद की मूर्खता और काहिली का सबूत है। पहले जब मकान किराए पर दिया तब आप को कम से कम उस से यह लिखाना चाहिए था कि वह मकान किराए पर ले रहा है। किरायानामा लिखने का प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि किराएदार की स्वीकृति मकान मालिक के पास रहे कि वह उस मकान पर बहैसियत किराएदार ही काबिज है। यदि यह होता तो आप को परेशानी नहीं होती।

आप ने किरायानामा नहीं लिखवाया और चार साल तक किराया लेते रहे तब उसे चार साल के किराए की रसीद देनी चाहिए थी और उस की काउंटर प्रति पर किराएदार के हस्ताक्षर होने चाहिए थे जिस से आप के पास यह सबूत हो जाता कि वह किराएदार है। आप ने यह भी नहीं किया।

जब चार साल पहले किराएदार ने किराया देना बंंद कर दिया तब आप को उस पर बकाया किराया वसूली का मुकदमा करना चाहिए था। आप ने चार साल तक वह मुकदमा भी नहीं किया।

अब जब वह खुद यह कहते हुए अदालत चला गया है कि मकान उस का खुद का है आप परेशान हो रहे हैं तो गलत क्या है? जो व्यक्ति समय रहते अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं करता वह ऐसे ही अपने अधिकार खो देता है।

आप को सब से पहले यह करना चाहिए कि कोई ऐसा सबूत तलाशना चाहिए जिस से यह साबित कर दें कि किराएदार आप के मकान में किराएदार है। यदि ऐसा कोई सबूत मिल जाता है तो आप किराएदार द्वारा किए गए मुकदमे में अपना बचाव कर सकेंगे। इस के साथ ही आप को पिछले 3 वर्ष के बकाया किराए और डिफाल्ट व व्यक्तिगत जरूरत के आधार पर मकान खाली करने हेतु बेदखली के लिए दीवानी वाद दाखिल करना चाहिए। यह काम आप से साक्षात्कार कर के वकील कर सकता है। इस कारण बेहतर है कि आप अपने यहाँ के बेहतर से बेहतर वकील करें, जो आप को इस मुसीबत से निजात दिला दे। हम ने अपने जीवन में अनेक मामले देखे हैं जिन में मकान मालिक की काहिली के कारण लोग कब्जा कर के खुद मालिक बन बैठे हैं। इस कारण शीघ्रता कीजिए और अच्छा वकील तलाश कर बचाव के साथ साथ बेदखली की कार्यवाही भी कराइए।