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आप गिफ्ट किए हुए मकान में लायसेंसी हैं, आप से मकान खाली कराने के लिए भाई को कब्जे का वाद करना होगा।

rp_property1.jpgसमस्या-

जय कुमार ने जयपुर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

म दो भाई हेैं। मेरे भाई ने मुझ से और मेरे माता पिता से झगड़ा कर के माता पिता को मेरे प्रति भड़का कर उन्हें मझ से अलग कर दिया। फिर मेरे पिता की संपत्ति जो उनकी खरीदी हुई थी को अपने खुद के नाम गिफ्ट डीड बनवा कर रजिस्टर्ड करा ली। जिस मकान की गिफ्ट डीड बनाई है। उस मकान मे मैं रहता हूँ। पिता गाँव के पेतृक मकान में रहते हैं। भाई खुद के मकान में रहता है। पिता को भाई ने अपने पक्ष में किया हुआ है। मेरे पास कोई और मकान नहीं है। मैं इसी मकान में रहना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे सलाह दें कि मैं क्या करूँ? क्या मुझे इस मकान में रहने का अधिकार मिल सकता है या इस मकान में मैं अपना अधिकार माँग सकता हूँ। क्या मुझे ऐसे मकान को खाली कर देना चाहिए। पिता की भी आगे 75 वर्ष है।

समाधान-

जिस मकान में आप रहते हैं, वह मकान पिता के नाम था जो उन का स्वअर्जित था। पिता को यह अधिकार है कि वे किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह इस गिफ्ट में कोई बाधा नहीं है, यह कानूनी है। गिफ्ट के कारण अब वह मकान जिस में आप रहते हैं अब आप के भाई के स्वामित्व का है। पहले आप पिताजी की अनुमति से वहाँ लायसेंस पर निवास कर रहे थे। आप अब भी वहाँ रह रहे हैं क्यों कि आप के भाई को स्वामित्व मिल जाने पर भी अभी तक आप को वहाँ से निकालने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। यदि आप इस मकान से स्वेच्छा से नहीं जाते हैं तो आप के भाई को इस मकान को आप से खाली कराने के लिए आप का लायसेंस रद्द करने का नोटिस देना पड़ेगा। उस के बाद भी आप मकान खाली नहीं करते हैं तो उसे मकान का कब्जा प्राप्त करने के लिए दीवानी वाद करना पड़ेगा। इस वाद को प्रस्तुत करने के लिए भाई को मकान की वर्तमान कीमत के आधार पर कोर्ट फीस भी करनी पड़ेगी। उस के बाद कब्जे के वाद को चार पाँच साल लग सकते हैं। पहली और दूसरी अपील में भी कुछ तो समय लगेगा।

दि आप के पिता ने यह मकान आप की गाँव की पुश्तैनी संपत्ति की आय से बनाई है तो यह मकान आप के पिता के नाम होते हुए भी पुश्तैनी माना जा सकता है। क्यों कि पुश्तैनी संपत्ति की आय से बनायी गई संपत्ति भी पुश्तैनी होती है। यदि भाई आप के विरुद्ध वाद संस्थित करता है तो आप अपने बचाव में यह आधार ले सकते हैं कि पुश्तैनी संपत्ति की आय से बनाया होने के कारण यह मकान भी पुश्तैनी है और आप का उस में हिस्सा है और आप लायसेंस पर नहीं रह रहे हैं बल्कि मकान के एक हिस्सेदार की हैसियत से उस में निवास कर रहे हैं। यदि आप साबित कर पाए कि यह मकान पुश्तैनी आय से निर्मित है तो भाई का वाद निरस्त भी हो सकता है।

प गाँव की पुश्तैनी संपत्ति तथा इस मकान को पुश्तैनी बताते हुए दोनों संपत्तियों के विभाजन का वाद भी न्यायालय में संस्थित कर सकते हैं। न्यायालय का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि आप क्या साबित कर पाते हैं।

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