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उधार रुपया नहीं लौटाया जा रहा है तो चैक बैंक में प्रस्तुत करें, अनादरित होने पर धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम की कार्यवाही करें

समस्या-

जबलपुर, मध्यप्रदेश से तारेन्द्र झरिया ने पूछा है –

मैं ने अपने मित्र को रुपए 25,000/- उधार दिए थे, लेकिन समय निकल जाने के बाद भी उस ने रुपया वापस नहीं लौटाया। उस ने मुझे दो चैक हस्ताक्षर युक्त दिए हुए हैं। मुझे बताएँ कि मैं क्या कर सकता हूँ?

समाधान-

प अपने मित्र को बता दें कि आप अब रुपया लौटाने के लिए उस की प्रतीक्षा नहीं कर सकते  और चैक बैंक में प्रस्तुत करने वाले हैं वह बैंक में चैक के भुगतान के लिए रुपयों की व्यवस्था करे अन्यथा चैक अनादरित हो जाने पर आप उस के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम में मुकदमा करेंगे।  अब दिया हुआ समय निकल जाने पर आप चैक बैंक में प्रस्तुत कर दें। चैक अनादरित हो जाने पर। अनादरण की तिथि से 30 दिन समाप्त होने के पूर्व अपने मित्र को पंजीकृत प्राप्ति स्वीकृति युक्त (Registered A.D.) डाक से उसे सूचना दें कि वह 15 दिन में आप का रुपया लौटा दे अन्यथा आप मुकदमा करेंगे।

प के द्वारा भेजी गई सूचना की प्राप्ति रसीद आप को मिले तो ठीक अन्यथा डाक में सूचना छोड़ने से 45 दिन के पहले न्यायालय में उस के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम में परिवाद प्रस्तुत करें। इस काम में किसी वकील की सहायता अवश्य लें। मामला अत्यन्त तकनीकी है।  आप अपना चैक अनादरित होते ही स्थानीय वकील की सहायता लें तो उत्तम रहेगा।  बस इस में यही है कि आप दोनों के बीच की मित्रता नष्ट हो जाएगी।

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