एकल माता के नाम जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।
|समस्या-
रोशनी खातून ने ग्राम हमीरपुर जिला कटिहार, बिहार से पूछा है-
तीसरा खंबा की बहुत शुक्र गुजार हूँ क्योंकि आपके कहने पर मैं अपने पति के खिलाफ केस की हूँ। पहले उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे इंसाफ मिलेगा। अब लगता है कि मैं लड़ सकती हूं। मैं गर्भवती हूँ, आपने बताया कि बच्चा को दुनिया में लाना है या नही ये माँ को फैसला करना चाहिए। और मैं इस पर बहुत विचार किया है। बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। एक सलाह आपसे चाहती हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र पर पिता का नाम डालना होगा? क्योंकि मैं मरते दम तक उस हैवान से रिश्ता रखने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। इसलिए आप से सलाह की उम्मीद रखती हूँ कृपया बताएं कि मुझे अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन के टाइम भी पिता का नाम डलवाना पड़ेगा? पिता की जगह माँ का ही नाम डाला जा सकता है? क्या हमारा कानून ये इजाजत देता है?
समाधान-
आप को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र विशिष्ट परिस्थितियों में केवल माता के नाम से जारी किया जा सकता है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने A.I.R. 2015 S.C. 2569 में तथा “ममता स्वामी” के प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय ने तथा कुछ अन्य प्रकरणों में अन्य उच्च न्यायालयों ने इस तरह के आदेश पारित किए हैं। इस तरह “सिंगल पेरेंट” अर्थात केवल माता के नाम से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।
इस के लिए आप जन्म मृत्यु पंजीयक को आवेदन कर सकती हैं। पंजीयक द्वारा आपत्ति करने पर न्यायालयों के उक्त निर्णयों का हवाला दे सकती हैं। यदि फिर भी पंजीयक मना करे तो अपने प्रदेश के उच्च न्यायालय में जन्म मृत्यु पंजीयक को एकल माता के नाम से संतान का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश देने के लिए रिट याचिका दाखिल कर सकती हैं।