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किसी हरे वृक्ष के जन-धन के लिए क्षतिकारक हो जाने पर उसे हटाने के लिए धारा 133 दं.प्र.संहिता के अंतर्गत आवेदन करें

समस्या-
बाजार, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से आशुतोष तिवारी पूछते हैं-

मेरे घर से सटा हुआ एक नीम का पेड़ है जो कि मेरे पडोसी का है। उसकी डाल मेरी छत पर आती है और उसकी जड़ मेरे नीव में धंसी हुई हैं।  क्या कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है जिससे कि नीम का पेड़ कट जाए?  ये बताने का कष्ट करें कि मैं किससे और कहाँ दरख्वास्त करूँ।  यदि बारे में कोई कानून है तो उसे भी बताने का कष्ट करें।

समाधान-

किसी भी हरे वृक्ष को काटा जाना उत्तर प्रदेश में The Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas Act, 1976 के द्वारा प्रतिबंधित किया हुआ है। इसी अधिनियम की धारा-5 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिकारी आवेदन पर निर्णय करते हुए किसी हरे वृक्ष को जन-धन हानि होने की संभावना होने पर काटने की अनुमति प्रदान कर सकता है। लेकिन ऐसा आवेदन केवल वही व्यक्ति दे सकता है वृक्ष जिस की संपत्ति हो।

प की समस्या भिन्न है। वृक्ष आप के पड़ौसी की संपत्ति है जो आप के मकान को हानि पहँचा रहा है। नींव को क्षति पहुँचने से मकान भी गिर सकता है। यदि आप किसी क्षति आकलक (Loss Assessor) से यह रिपोर्ट ले लें कि उक्त वृक्ष आप के मकान की नींव को क्षति पहुँचा रहा है और इस से मकान गिर भी सकता है तो यह रिपोर्ट आप के पक्ष में प्राथमिक साक्ष्य होगी। आप किसी भी अनुज्ञप्ति धारक क्षति आकलक से यह रिपोर्ट बनवा सकते हैं। ऐसे क्षति आकलक सामान्यतया बीमा कंपनियों के लिए क्षति आकलन का कार्य करते हैं।

दि किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया अथवा उसकी संपत्ति में खड़ा वृक्ष किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुँचाने की अवस्था में हो तो यह एक प्रकार का कंटक (न्यूसेंस) हो जाएगा। इस तरह के न्यूसेंस को हटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में शक्तियाँ हैं कि वे किसी भी कंटक को हटाने के लिए आदेश दे सकता है। आप को चाहिए कि आप पहले क्षति आकलक से यह रिपोर्ट प्राप्त करें कि वृक्ष एक कंटक बन चुका है फिर धारा 133 में जिला मजिस्टेट को या उपखंड मजिस्ट्रेट को उस कंटक को हटवाने के लिए आवेदन करें। इस काम को किसी भी स्थानीय वकील की मदद से आसानी से कराया जा सकता है।

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