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कौन से खाता बही साक्ष्य में प्रस्तुत किए जा सकते हैं?

rp_Image_115.jpgसमस्या-

मुकेश तवँर ने बागानवाला, भिवानी हरियाणा से समस्या भेजी है कि-

र पर रखे बही खाता में किसी किस्म का लेन देन क्या कोर्ट में मान्य है, अगर है तो किस प्रकार से मान्य है?

समाधान-

ही खाता के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 निम्न प्रकार है-

34. लेखा पुस्तकों क प्रविष्टियाँ, जिन में वे शामिल हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोनिक रूप में रखा गया है, कब सुसंगत हैं-

कारोबार (बिजनेस) के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ, जिनमें वे जिन्हें इलेक्ट्रोनिक रूप में रखा गया है, जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिस में न्यायालय को जाँच करनी है सुसंगत है, किन्तु अकेले ऐसे कथन ही ऐसे व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होगी।

स तरह आप देख सकते हैं कि केवल वे खाता-बही जो कि कारोबार के संबंध में नियमित रूप से धारित किए जाते हों उन्हें ही न्यायालय में विवादित विषय में सुसंगत माना गया है और उन्हें साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति पर दायित्व का निर्धारण करने के लिए केवल यह लेखा पुस्तक पर्याप्त नहीं मानी जाएगी।

प के मामले में जिस लेखा पुस्तक को आप साक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहते हैं उस के लिए आप को यह साबित करना पड़ेगा कि वह बिजनेस के सिलसिले में नियमित रूप से रखी जाती हैं, तभी आप उन का अपने मामले में साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकेंगे। इस के साथ ही आप को यह ध्यान भी रखना पड़ेगा कि यदि आप इस लेखा पुस्तक से किसी के ऊपर दायित्व को साबित करना चाहते हैं तो केवल यह लेखा पुस्तक पर्याप्त नहीं होगी। आप को अन्य सुसंगत साक्ष्य भी प्रस्तुत करनी पड़ेगी।