क्षति की संभावना के ठोस आधार हों तो निर्माण रुकवाने की कार्यवाही की जा सकती है।
|समस्या-
राजेश अरोरा ने फरीदाबाद, हरियाणा से पूछा है-
मेरे घर के पास वाले भूखंड पर बेसमेंट में शॉपिंग काम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। मुझे अपने घर के गिरने का डर है। मैं जब भी बेसमेंट बनवाने वालों से कहता हूँ तो वे कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। मुझे क्या करना चाहिए?
समाधान-
आप का डर केवल संभावना पर टिका है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। किसी भी घटना की केवल संभावना होने पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। लेकिन आप की संभावना ठोस हो तो कार्यवाही की जा सकती है।
वैसे वे लोग अपने प्लाट पर काम कर रहे हैं, जिस की उन्हों ने नगर निगम से अनुमति प्राप्त की होगी। यदि उन के पास अनुमति है तो वे अपना काम कर सकते हैं। आप उन्हें नहीं रोक सकते। लेकिन उन का कर्तव्य है कि यदि वे अपने भूखंड पर काम करते हैं तो पड़ौसियों की संपत्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचे।
यदि वे लापरवाही करते हैं, या उन के कार्य से आप को नुकसान होता है तो यह उन का दुष्कृत्य (Tort) होगा। तथा ऐसे दुष्कृत्य से हुई हानि की भरपाई करने की जिम्मेदारी उन की होगी। नुकसान होने पर उस नुकसानी की भऱपाई करने के लिए आप उनके विरुद्ध दीवानी वाद संस्थित कर सकते हैं। यदि आप को नुकसान होने की संभावना के लिए कोई ठोस आधार हों तो आप इन ठोस आधारों के साथ नुकसान होने की संभावना के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर उन के निर्माण को भी रुकवा सकते हैं। लेकिन यदि ठोस आधार न हुए तो आप जो कार्यवाही करेंगे वह निष्फल हो जाएगी।
Sir,
आपका इस मानव सेवा के liye बहुत-बहुत आभार !
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डिअर सर
मेरा दुकान रेंट पर है उसे कैसे हटा सकता हौं जबकि वो दुकान हमारे पापा चाचा और हमारे नाम मै है दुकानदार ने हमारी बगैर अनुमति के तोड़ फोड़ के समाधान बातएं
रोहित कुमार वर्मा
पोस्ट ऑफिस खटीमा
९७५९३८९६८८
राजेश जी आपके घर के पास एक बेसमैंट में शापिंग माल का निर्माण किया जा रहा है। यदि आपको लगता है कि इससे आपके मकान की सुरक्षा को खतरा है तो सबसे पहले इस निर्माणाधीन शापिंग माल से संबंधित प्रारम्भिक जानकारियाँ जरूर इकट्ठा कर लें। अमूमन इस तरह के निर्माण की अनुमति विकास प्राधिकरण द्वारा दी जाती है अतः आप फरीदाबाद विकास प्राधिकरण से उस जमीन से संबंधित विवरण देते हुए एक प्रार्थना-पत्र जो जन सूचना अधिकारी, फरीदाबाद विकास प्राधिकरण के नाम हो, पूछें कि इस तरह के शापिंग माल के निर्माण की अनुमति वहाँ से दी गई है कि नहीं। दूसरा- यदि दी गई है तो पार्किंग की सुविधा उस शापिंग माल में कहाँ है। यानि नक्शे में पार्किंग कहाँ दर्शाई गई है। ऐसा इसलिए कि आमतौर पर इस तरह का निर्माण बिना अनुमति के रिहायशी इलाके में किया जाता है और यदि अनुमति मिल भी जाती है तो नक्शें में पार्किंग दिखा दी जाती है क्योंकि उसे बताना जरूरी होता है और बेसमैंट कामार्शियल गतिविधियां चलायी जाती हैं। इससे आपको काफी मदद मिलेगी। अगर आपको कुछ भी घालमेल नजर आता है तो आप इसकी एक शिकायत प्राधिकरण, नगर निगम व शासन से भी कर सकते हैं और नजदीकी थाने में बिना अनुमति के अवैध निर्माण व उससे संभावित क्षतियों का जिक्र करते हुए साक्ष्यों के साथ एक एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। वैसे सही शिकायत पर ये काम प्राधिकरण भी करेगा।
– रवि श्रीवास्तव, इलाहाबाद।