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चैक अनादरण की सूचना देने के लिए विधिक सूचना पत्र (Notice) का प्रारूप।

समस्या-
अजमेर, राजस्थान से राजेन्द्र सिंह ने पूछा है-

किसी चैक का अनादरण हो जाने पर धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत अनादरण की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों में चैक जारीकर्ता को लिखित नोटिस दिया जाना जरूरी है। इस तरह का नोटिस देने में क्या क्या सावधानी आवश्यक है? नोटिस का प्रारूप भी उपलब्ध करा दें तो उत्तम होगा।

समाधान-

cheque dishonour1चैक के अनादरण की सूचना बैंक से जिस दिन चैक धारक को प्राप्त हुई है उस  से 30 दिनों के भीतर चैक जारीकर्ता को नोटिस दिए बिना धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही संभव नहीं है। इस कारण से जितनी जल्दी हो नोटिस जारी करना चाहिए। नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि जो चैक जारीकर्ता ने आप को दिया था वह बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया है। अनादरण का जो भी कारण बैंक ने बताया हो वह लिखना चाहिए तथा मांग करनी चाहिए कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों में वह चैक की राशि नोटिस के खर्चे सहित नकद दे कर रसीद प्राप्त कर ले। यह नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भेजा जाना चाहिए। मेरी राय में नोटिस उस वकील के माध्यम से भिजवाएँ जिस से आप धारा 138 परक्राम्य अधिनियम का परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत करवाना चाहते हैं और जिस से उस की पैरवी करवाना चाहते हैं तो उत्तम होगा। क्यों कि वह इस मामले की जटिलताओँ का अध्ययन भी कर लेगा और आप को उचित सलाह भी मिल जाएगी। नोटिस का प्रारूप निम्न प्रकार का हो सकता है –

 

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