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जबरन विवाह को भी तलाक से ही समाप्त किया जा सकता है

 कुशीनगर, उत्तरप्रदेश से कुसुम पूछती हैं –
मेरी शादी को तीन माह हुए हैं। ये शादी मेरे घर वालों ने बिना मेरी मरजी के जबरदस्ती कर दी ह। मैं कवार लेना चाहती हूँ। क्या ये मुमकिन है? है तो कैसे?
 उत्तर – 
कुसुम जी,
प ने नहीं बताया कि आप की उम्र कितनी है? यदि आप की उम्र विवाह के समय 18 वर्ष से अधिक थी तो यह कदापि नहीं माना जा सकता कि विवाह आप की इच्छा के बिना हुआ है। इच्छा के बिना हुआ विवाह भी अकृत नहीं होता है। इस विवाह को समाप्त करने का एक ही तरीका, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक है। विवाह विच्छेद न्यायालय की डिक्री के माध्यम से ही संभव है। वर्तमान में आप के पास कोई भी आधार तलाक के लिए उपलब्ध नहीं है। वैसे भी विवाह के बाद एक वर्ष पूर्ण होने के पूर्व  तलाक का आवेदन न्यायालय में कोई विशिष्ठ और मजबूत आधार होने पर न्यायालय की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 
मेरी राय में आप का विवाह के तीन माह बाद ही तलाक लेने का निर्णय उचित नहीं है। यदि आप को यह विवाह पसंद नहीं था तो आप को विवाह के पूर्व ही दृढ़ता दिखानी चाहिए थी। अब तो मार्ग इतना आसान नहीं है। विवाह आप की नहीं तो आप के माता-पिता की पसंद से हुआ होगा। जब आप पहले दृढ़ता नहीं दिखा सकी हैं तो अब कैसे दिखा पाएंगी? यह किसी भी व्यक्ति की समझ से परे है। किसी को भी अपने जीवन में अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन साथी प्राप्त नहीं होता है। यदि प्राप्त होता भी है तो वह वैसा नहीं निकलता जैसा व्यक्ति पहले से सोच कर चलता है। जीवन साथी में कुछ गुण आप की पसंद के होते हैं तो कुछ आप की पसंद से भिन्न। दुनिया में सभी स्त्री-पुरुषों को अपने जीवन साथी के साथ एडजस्ट कर के चलना पड़ता है। आप जिस से विवाह की इच्छा रखे बैठी हों, हो सकता है वह अब आप से विवाह के लिए तैयार ही न हो। यदि तैयार भी हो और आप से विवाह कर भी ले, तब भी आप चूंकि तलाक ले कर उस से विवाह करेंगी, इसलिए सारे जीवन आप के इस दूसरे जीवन-साथी का पलड़ा आप पर भारी रहेगा। मेरी राय में तो आप अपने पति को जानने परखने में कुछ समय लगाएँ। सोचें कि क्या इन के साथ जीवन बिताया जा सकता है। जीवन के अन्य पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार करें। इस के बाद  भी आप को लगता है कि आप अपने पति के साथ नहीं रह सकतीं हैं तो बेशक तलाक के लिए आगे कदम बढ़ाएँ। हिन्दू विवाह अधिनियम में इसीलिए यह प्रावधान रखा गया है कि विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।  
दि आप इस विवाह को समाप्त  करना ही चाहती हैं तो सही तरीका यही है कि आप अपने पति को बता दें कि विवाह आप की इच्छा के बिना हुआ है और आप को इस विवाह के लिए विवश किया गया था। आप उन से कहें कि आप उन के साथ विवाह में नहीं रह सकतीं। इस लिए यह उत्तम होगा क

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