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जल वितरण सेवा से सम्बन्धित मामले में जिला स्थाई लोक अदालत को अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

समस्या-

इंदौर, मध्य प्रदेश से अमित ने पूछा है-

मैंने 31.03.2005 इंदौर नगर पालिका निगम से जल सेवा प्राप्ति हेतु निगम से नल कनेक्शन लिया था। उक्त कनेक्शन लेने के एक वर्ष तक हमारे रहवासी क्षेत्र के नलों में पानी आता रहा। किन्तु श्रीमान पिछले 5 से 6 वर्षे से संपूर्ण कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है। मैं ने व कॉलोनी वासियों ने इस संबंध में निगम के जोन कार्यालय, एवं निगम के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारीगणों को इस संबंध में कई बार लिखित शिकायत व निवेदन किया लेकिन इस के बावजूद भी आज तक नलों में पानी नहीं आ रहा है। मेरे व कॉलोनीवासीयों द्वारा नगर निगम इंदौर का वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 तक जल कर का भुगतान किया गया है।  फिर भी नगर निगम द्वारा जल आपूर्ति नहीं की गई और आज भी यही स्थिति बनी हुई है। नगर निगम ने वर्ष 2010-11 व 2011-12 का फिर से जलकर भुगतान करने हेतु नोटिस दे दिए हैं। क्या नगर निगम के उक्त रवैये के विरूद्ध उपभोक्ता फोरम में परिवाद किया जा सकता है या उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है ?

समाधान-
MPLSA
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

ल वितरण सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22-ए के अंतर्गत एक जन-उपयोगी  सेवा है। जन उपयोगी सेवाओँ के संबंध में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित स्थाई लोक अदालतें सुनवाई कर सकती हैं तथा यथोचित डिक्री पारित कर सकती है। जिला न्यायाधीश जिले की स्थाई लोक अदालत का अध्यक्ष होता है, तथा जनता से दो सदस्य अध्यक्ष के साथ मिल कर सुनवाई करते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से अथवा आप के क्षेत्र के अनेक लोग संयुक्त हो कर जिला स्थाई लोक अदालत को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। प्रत्येक जिला न्यायालय में एक स्थाई लोक अदालत स्थित है।

प उपभोक्ता भी हैं इस कारण से उपभोक्ता न्यायालय में भी अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं और उच्च न्यायालय में भी नगर पालिका परिषद के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन स्थाई लोक अदालत सब से सुगम माध्यम है जिस में कोई भी शुल्क अदा नहीं करनी पड़ती है। आप चाहें तो स्वयं ही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। किन्तु इस काम के लिए आप को प्रत्येक पेशी पर अदालत जाना होगा। फिर आप इस कानून से पूरी तरह से अनभिज्ञ भी हैं। इस कारण किसी वकील की सहायता लेना उत्तम रहेगा। यदि पानी न पहुँचने वाले क्षेत्र में कोई वकील स्वयं इस कष्ट को भुगत रहा है तो उस से संपर्क कर लीजिए। अन्यथा किसी भी वकील से संपर्क कर अपना आवेदन प्रस्तुत करवाइए। इस से आप को वकील को पारिश्रमिक तो देना पड़ेगा लेकिन अपने आवेदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सुविधा होगी।

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