दुर्भावना पूर्ण अभियोजन के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु दीवानी वाद करना होगा।
|रोहित ने करनाल, हरियाणा से पूछा है-+
मुझ पर धारा 376 भा.दंड संहिता का मुकदमा था। मैं केस जीत गया हूँ। मुझे अब क्या करना चाहिए जिस से मुझ पर गलत मुकदमा चलाने वालो को दंडित करवा सकूँ और जो नुकसान हुआ है उस की भरपाई कर सकूं?
समाधान-
आप इस मुकदमे में निर्दोष साबित हो गए हैं यह बड़ी बात और बड़ी राहत है। यदि आप चाहते हैं कि जिन लोगों ने आप के विरुद्ध मुकदमा किया है तो आप को निर्दोष प्रमाणित करने वाली अदालत को ही यह आवेदन करना चाहिए कि वह पुलिस को निर्देशित करे कि जिन लोगों ने आप के विरुद्ध दुर्भावना से शिकायत की थी उन के विरुद्ध पुलिस अभियोजन चलाए। पर यह तभी संभव है जब आप पूरी तरह निर्दोष प्रमाणित हुए हों। यदि संदेह का लाभ मिलने के कारण या फिर किसी अन्य तकनीकी कारण से आप को बरी किया गया है तो शिकायत कर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन चलाना संभव नहीं हो सकेगा।
आप अपना हर्जा वसूल करना चाहते हैं तो आप को शिकायत करने वालों को दुर्भावना पूर्ण अभियोजन चलाने के फलस्वरूप हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए स्पष्ट रूप से नोटिस देना चाहिए कि आप कितना रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में चाहते हैं। इस नोटिस का कोई उत्तर न आने पर आप को दुर्भावना पूर्ण अभियोजन के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु दीवानी वाद करना होगा जिस पर आप को न्याय शुल्क भी अदा करना होगा।
इन दोनों ही मामलों में आप को अपने मामले में हुए निर्णय की प्रति ले कर अपने वकील से सलाह लेनी चाहिए और उस की सलाह के अनुरूप काम करना चाहिए। क्यों कि एक वकील उस निर्णय को पढ़ कर ही तय कर सकता है कि आप को इन दोनों मामलों में सफलता मिलेगी या नहीं।
क्या कोर्ट फीस बाद में भी दी जा सकती है यदि कोर्ट में यह कहा जाये की जो कोर्ट तय करेगी उसके हिसाब से ही दे दी जाएगी
मुहं बचाने के लिए इस से अच्छा व राजनीतिक जवाब और हो ही क्या सकता था ?राजनीति में हर आरोपी इसी प्रकार के बयान देता है अभी तो यह नहीं कहा कि कानून अपना काम करेगा यह सरकार की ओर से दे दिया गया