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नागरिकों का कुछ अपराधों की सूचना पुलिस या मजिस्ट्रेट को देने का दायित्व

दंड प्रक्रिया संहितासमस्या-

पवन जैन ने बारोसी बाजार, जिला कटिहार, बिहार से समस्या भेजी है कि-

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 क्या है? इस के बारे में जानकारी देने का कष्ट करें।

समाधान-

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 देश सभी नागरिकों और निवासियों को यह दायित्व सौंपती है कि कुछ खास तरह के गंभीर अपराधों के घटित होने अथवा ऐसे गंभीर अपराध किए जाने की तैयारी की उन्हें जानकारी हो तो उन्हें इस की सूचना तुरन्त निकटतम पुलिस स्टेशन अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए।

दि किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी होते हुए भी वह ऐसी जानकारी पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को नहीं देता है तो पता लगने पर कि उसे ऐसी जानकारी थी उसे यह साबित करना होगा कि ऐसी सूचना नहीं देने का उस के उचित कारण था।

स धारा में उन अपराधों की सूची दी हुई है जिन की सूचना देने का दायित्व प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। इस सूची में भारतीय दंड संहिता की धारा 121 से 126,130,143 से 145, 147, 161 से 165-ए, 272 से 278, 302, 303, 304, 382, 392 से 399, 409, 431 से 439 449, 450, 456 से 460 और धारा 489ए से 489ई सम्मिलित हैं।

न में मुख्यतः राज्य के विरुद्ध अपराध, लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध, अवैध परितोषण से संबंधित अपराध, खाद्य और औषधियों के अपमिश्रण से संबंधित अपराध, जीवन को संकट में डालने वाले अपराध, फिरौती आदि के लिए अपहरण करने के अपराध, चोरी करने के लिए मृत्यु या अवरोध पैदा करने के पश्चात चोरी का अपराध, लूट और डकैती, ग़बन, संपत्ति की ठगी का अपराध, गृह भेदन और करेंसी नोटों और बैंक नोटों से संबंधी अपराध सम्मिलित हैं।

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