निजि स्कूल से सूचना के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से सूचना मांगें।
|समस्या-
आशीष दुबे ने खेड़ली, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से पूछा है-
किसी निजी विद्यालय द्वारा उसी माह की शुल्क पर देरी शुल्क वसूलना तथा विद्यालय के द्वारा आरटीआई में यह बात नहीं बताया जाना कि वे किस नियम के अंतर्गत वसूल रहे हैं कानूनी है या गैर कानूनी? मुझे इस का उपाय बताएँ।
समाधान-
आप ये जानना चाहते हैं कि उसी माह में स्कूल द्वारा देरी शुल्क वसूलने का नियम क्या है और इस तरह वसूली जायज है या नहीं? स्कूल ये आरटीआई के अन्तर्गत नहीं बता रहा है।
स्कूल आप की आरटीआई का उत्तर देने को बाध्य नहीं है। लेकिन प्रत्येक स्कूल जो कि मान्यता प्राप्त है उस पर जिला शिक्षा अधिकारी की निगरानी होती है। शुल्क वसूलने के नियम उसे जिला शिक्षा अधिकारी को बताने होंगे।
यदि आप जिला शिक्षा अधिकारी से पूछेंगे कि अमुक स्कूल में इस तरह देरी से शुल्क वसूल की जा रही है वह किस नियम के अंतर्गत है? तथा शुल्क वसूलना गलत है या सही? तो जिला शिक्षा अधिकारी को आप को स्कूल से जानकारी कर के आप को बतानी होगी। इस तरह जिला शिक्षा अधिकारी की निगाह में भी शुल्क वसूली की बात आ जाएगी और वह स्कूल के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा।
अगर किसी निजी स्कूल में कितने छात्रो को २५% आरक्छण नियम के अंतर्गत शिक्षा शुल्क माफ़ कि जानकारी के लिए भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ही जानकारी प्राप्त होगी. कृपया मार्गदर्शन देवे
अत्यंत ज्ञान वर्धक जानकारी / राजेंद्र सिंह / अजमेर / राजस्थान