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जबरन कब्जा प्राप्त करना अपराधिक कृत्य है।

समस्या-

मोहम्मद इमरान ने  ख्वाजा टोला, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से पूछा है-

जौनपुर में एक 1800 वर्ग फुट के सम्पूर्ण प्लाट जिसमें 10 बाई 12 फुट का टिनशेडनुमा कमरा तामीर है, के विक्रय पत्र की रजिस्ट्री सितम्बर 2017 में मेरी माता के नाम करायी गयी। परन्तु जब उक्त प्रापर्टी पर कब्जा हेतु गये तो कोई एक महिला जो उक्त प्रॉपर्टी बेचने वाले की पूर्व पत्नी है, आकर जबरन कब्जा कर लिया। इस कारण उक्त प्रापर्टी पर भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हो सका, जबकि उक्त प्रापर्टी पर मेरी माताजी टाइटलधारी है एवं संबंधित नगर पालिका में बतौर भवन स्वामी अंकित है। उपरोक्त परिस्थिति में कृपया अपना बहुमूल्य सलाह देना का कष्ट करें, कि उक्त -खऱीदी गई प्रापर्टी/ टाइटलधारी जबरन कब्जा कर सकता है। यदि हॉँ तो किस प्रकार से कब्जा किये जाने की कार्यवाही की जाये।

समाधान-

किसी भी अचल संपत्ति को खरीदते समय पहले कब्जा लेना चाहिए उसके बाद रजिस्ट्री कराना चाहिए, या फिर जब रजिस्ट्री हो रही हो तब यह जानकारी कर लेना चाहिए कि संपत्ति खाली तो है न उस पर किसी का कब्जा तो नहीं है। आपने जो रजिस्ट्री कराई होगी उसमें भी यह अंकित होगा कि विक्रय की गयी संपत्ति का कब्जा खरीददार को संभला दिया गया है। वैसी स्थिति में यह माना जाएगा कि विक्रेता ने तो आपको कब्जा दे दिया लेकिन बाद में किसी दूसरे ने कब्जा छीन लिया। आपने समस्या का जो विवरण दिया है उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि जब आप कब्जा लेने गए तब वह स्त्री पहले से काबिज थी, या नहीं। लगता तो ऐसा ही है कि वह स्त्री पहले से काबिज थी।

खैर अब तो  आपके पास एक ही उपाय  है कि आप संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने के लिए टाइटल के आधार पर कब्जा प्राप्त करने का दावा करें।

जहाँ तक जबरन कब्जा प्राप्त करने का प्रश्न है तो जबरन किसी से भी नहीं लिया जा सकता। हमने किसी संपत्ति पर जबरन कब्जा करने की सलाह कभी किसी को नहीं दी है। यदि आप किसी का कब्जा जबरन हटा कर उस पर काबिज होते हैं तो जिस पक्ष का कब्जा गया है वह आपके विरुद्ध धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही कर सकता है और जबरन कब्जा छीन लिए जाने के लिए आपके विरुद्ध अपराधिक मुकदमा भी कर सकता है। जबरन कब्जा लेना अपराधिक कृत्य है। हमारा सुझाव है कि ऐसा कदापि नहीं करें।

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