नॉमिनी मृतक की संपत्ति का ट्रस्टी होता है, उत्तराधिकारी नहीं।
|समस्या-
पंकज पच्चीगर ने सूरत, गुजरात से समस्या भेजी है कि-
मेरे मामाजी जो अविवाहित थे, उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी संपति के 6 हिस्सेदार हैं ,उन में से 1 हिस्सेदार को ज्यादा हिस्सा चाहिये। ये बहाना करके हिस्सा बांटने को मना कर रहा है क्यों कि कुल संपत्ति के १५% जो शेयर्स और बैंक डिपोजिट है उस में नोमिनी के तौर पर उसका नाम है। अब उस के मना करने के बाद हम कैसे अपना हिस्सा पाएँ?
समाधान-
मृतक की 15% संपत्ति में एक उत्तराधिकारी के नोमिनी होने के कारण संपत्ति में ज्यादा हिस्सा चाहना पूरी तरह अनुचित है। नोमिनी वस्तुतः मृतक की संपत्ति का ट्रस्टी मात्र होता है। वह संपत्ति को बैंक आदि से प्राप्त तो कर सकता है लेकिन संपत्ति पर स्वामित्व सभी उत्तराधिकारियों का बना रहता है। यह नॉमिनी का दायित्व है कि वह संपत्ति को प्राप्त कर उस के उत्तराधिकारियों को कानून के अनुसार प्रदान करे। पर बेईमानी आ जाने के कारण हो सकता है कि वह व्यक्ति चुपचाप इस जुगाड़ में लगा हो कि जितनी जल्दी हो उतना वह इस 15% संपत्ति पर कब्जा कर ले।
आप को चाहिए कि आप उक्त संपत्ति जिस में वह नौमिनी है उस का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिला न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर दें उस के साथ ही मृतक की संपत्ति के विभाजन का वाद भी जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और इस वाद में संपत्ति को खुर्द-बुर्द न करने की निषेधाज्ञा सभी उत्तराधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त करें। इसी वाद में बंटवारा होने तक संपत्ति को किसी रिसीवर के आधिपत्य में रखे जाने व संपत्ति के लाभों को सुरक्षित रखे जाने के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
नमस्ते सर मै. अंजू सिंह. सतना मध्यप्रदेश से सर मेरे पिता जी ने दो. शादी किया था. मैं. उनकी दूसरी पत्नी की बेटी हूँ .! मेरे पिताजी जब हम छोटे थे तभी गुजर. गए . हमारी माँ हमें. छोड़कर कही और चली गयी मेरा शादी परिबार के चाचा ने किया. मेरी समस्या. यह है की मेरी बड़ी माँ. अभी. जिन्दा है और उसको भी एक लड़की है. हमारे भाई.नहीं. है मेरे दादा जी जमीन ज्यादा होने के. कारण मेरी. बड़ी माँ और बुआ के नाम जमीन पर चढ़वा. दिया है और मेरे पिता जी के न रहने के. कारण. पूरी जमीन पर माँ ही खेत की मालिक है दो जमीन. के नंबर पर हमारा भी नाम वरसाना में है करीब दो हेक्टर जमीन जो बड़ी माँ. के. नाम. दादाजी ने किया. था क्या उसमे मेरा हिस्सा बनेगा ? जबकि. जमीन पुस्तैनी है बाकी जमीन पर हमारा हक़ क्या है ? क्या हमें सौतेली माँ. हिस्से से बेदखल कर देगी ? क्या वह वसीयतनामा कर सकती है ? सर हमें. क्या करना चाहिए कृपया सुझाव दे ! थैंक यू
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