फाइनेंस कम्पनी के विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट कराएँ और उपभोक्ता विवाद उठाएँ
|समस्या-
राजीव ने पूर्णिया बिहार से पूछा है-
हम ने माइक्रो फाइनेंस नाम की एक कंपनी में मासिक जमा योजना के अन्तर्गत छह हजार रुपया प्रतिमाह जमा कराया। 11 माह जमा करने के बाद कंपनी ने खाता अद्यतन करने के लिए पूरे साल की रसीदें मांगी। नहीं देने पर कंपनी ने खाता अद्यतन करने में असमर्थता जताई है। अब धन वापस करने की मांग करने पर कंपनी ने जवाब दिया है कि ये स्कीम तीन साल के लिए ब्लाक कर दी है। तीन साल बाद संपर्क करें। जब कि कंपनी के पास हमारे पूरी जमा राशियों की विगत भी नहीं है। क्या कदम उठाना चाहिए?
समाधान-
यह सीधे सीधे धोखाधड़ी का मामला है। आप को तुरन्त पुलिस स्टेशन में कम्पनी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। यदि पुलिस कार्यवाही करने से इन्कार करे तो इलाके के एसपी को रिपोर्ट देना चाहिए। फिर भी कार्यवाही न हो तो न्यायालय में परिवाद दर्ज करवा कर उसे जाँच के लिए पुलिस को भिजवाना चाहिए।
इस के अलावा आप कंपनी को नोटिस दे कर अपना रुपया वापस देने की मांग करें। रुपया न देने, नोटिस का कोई जवाब न देने या आप का रुपया देने से इन्कार कर देने पर आप को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के समक्ष अपना परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए।