बँटवारा गैर खातेदारी की भूमि का भी हो सकता है।
समस्या-
शमीम अहमद ने बीकानेर, राजस्थान से पूछा है-
फर्स्ट पार्टी में मेरी माताजी मेरे बडे भाई साहब और दूसरी पार्टी में मेरे चाची और उसके दो बेटों के नाम से सँयुक्त रूप से स्थगन आदेश लगभग 200 बीघा खेती की जमीन का माननीय राजस्व न्यायालय, अजमेर में राजस्थान सरकार उपनिवेशन कार्यालय इंदिरा ग़ांधी नहर के खिलाफ़ चल रहा हैं। यह सारी ज़मीन अभी तक ग़ैरखातेदारी की हैं और इसके खातेदारी के वास्ते ऊपर दिए गए नामों का ही सँयुक्त दावा राजस्व अपील अधिकारी कार्यालय में चल रहा है। अभी तक जमीन की खातेदारी नही मिली है, इसलिए इस पर केवल स्थगन आदेश पर ही हम लोग खेती करते हैं। मेरी समस्या यह है कि इस सारी जमीन पर मेरे चाचा के दोनों लड़को में कब्जा कर रखा है और वो ही खेती कर रहे है। हमे जमीन का एक भी टुकड़ा नही दे रहे है खेती करने के लिए। चूंकि हम गरीब लोग है और अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो खेती के लिए हमारे पास किसी भी प्रकार की इसके अलावा जमीन नहीं है। अब जब तक हमे खातेदारी नही मिलती तब तक हमें हमारा हक ये लोग नहीं देंगे। श्रीमान जी मेरा प्रश्न यह है कि –
1. क्या स्थगन आदेश में भी बंटवारा करवाया जा सकता हैं कानूनी रूप से और क्या स्थगन आदेश में भी बंटवारे के लिए दावा कर सकते है । ऐसा करने के लिए क्या प्रक्रिया है?
2. हमे जब तक खातेदारी नही मिलती है तब तक हम अपना हक उन लोगों सर कैसे ले सकते हैं?
3. स्थगन आदेश में बंटवारा करने पर राजस्व अपील अधिकारी के कार्यालय में चल रहे सयुक्त रूप से खातेदारी के वास्ते दावे पर क्या असर पड़ेगा?
समाधान-
आप की समस्या तो समझ में आ रही है पर तथ्य ठीक से समझ नहीं आ रहे हैं। स्थगन िकसी मुकदमे में होता है और यह मुकदमा किस बात का है आप के प्रश्न से स्पष्ट नहीं हो रहा है। फिर भी हम आप के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं-
- गैरखातेदारी अधिवासी (टीनेंट) भी टीनेंसी एक्ट की धारा 53 के अंतर्गत बंटवारे के लिए वाद संस्थित कर सकते हैं। आप भी अपना बंटवारे, तथा अपने हिस्से का अलग कब्जा दिलाने का दावा पेश कर सकते हैं। इसी दावे में आप पूरी जमीन पर रिसीवर कायम करने के लिए आवेदन दे सकते हैं कि रिसीवर ही उस जमीन पर खेती की देखरेख करें और उस से होने वाले मुनाफे को अपने पास रखे जो बंटवारा होने पर उस के हिसाब से पक्षकारों को दे दिया जाए। इस तरह आप के विपक्षी जो पूरी जमीन पर खेती कर रहे हैं उन की खेती रिसीवर के पास चली जाएगी। आप के पास तो कुछ है नहीं, इस कारण उन पर दवाब आएगा। इस दबाव के कारण वे जमीन का एक हिस्सा आप को खेती करने के लिए दे सकते हैं।
- दूसरे प्रश्न का उत्तर भी यही है।
- एक बार बंटवारे की डिक्री हो जाए तो आप उस की प्रमाणित प्रति राजस्व अपील न्यायालय में पेश कर सकते हैं और उस का संज्ञान लिया जा कर तदनुरूप वहाँ निर्णय किया जा सकता है।
हमें आप के दोनों चल रहे मुकदमों की प्रकृति के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं है। इस कारण इन उत्तरों को केवल मार्गदर्शक समझा जाए। इस संबंध में आप अपने वकीलों से परामर्श कर के उचित कार्यवाही करें तो बेहतर है।