बेशक प्रेम विवाह कर सकते हैं, लेकिन चार वर्ष बाद
|समस्या-
गंगानगर, राजस्थान से राजासिंह ने पूछा है –
मेरी उम्र 17 वर्ष की है। क्या मैं प्रेम विवाह कर सकता हूँ।
समाधान-
बेशक, आप प्रेम विवाह कर सकते हैं, लेकिन कम से कम चार वर्ष आप को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भारतीय कानून में विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और स्त्रियों के लिए 18 वर्ष है। इस से पहले विवाह कर के आप अपराध करेंगे जिस का आप पर और आप का विवाह कराने वाले पुरोहित पर अपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है जिस में कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है।
वैसे भी अभी आप की उम्र कुछ बनने की है। शायद आप अभी विवाह का अर्थ नहीं समझते। विवाह से अनेक दायित्व मनुष्य पर उत्पन्न होते हैं। पहले इंसान को उन दायित्वों को पूरा करने के लायक होना आवश्यक है। दूसरों पर या पैतृक संपत्ति पर निर्भर करते हुए इन दायित्वों को पूरा करना बहुत दुष्कर होता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उस से विवाह करना चाहते हैं तो यह और भी जरूरी है कि विवाह कोई अपराध नहीं हो। आप को अपने प्रेम को और विकसित करना चाहिए। इस के लिए आप के पास चार वर्ष का समय है। इस में न केवल आप अपना विकास करें अपितु अपने प्रेम की प्रगाढ़ता में वृद्धि करें। जब विवाह की आयु प्राप्त कर लें तो फिर विवाह करें।
सर जी में एक लड़की से बहुत प्यार करते है और उनके बिना मैं नहीं जी सकता,
और लड़की भी मेरे बिना नहीं जी सकती,
हम उससे प्रेम विवाह करना चाहते है लेकिन मेरे और उसके घरवाले राजी नहीं है तो मैं क्या करूं ?
जबकि हम दोनों का जाति भी एक हैं,
मदद कीजिए सर जी.
सर जी में एक लड़की से बहुत प्यार करते है और उनके बिना मैं नहीं जी सकता,
और लड़की भी मेरे बिना नहीं जी सकती,
हम उससे प्रेम विवाह करना चाहते है लेकिन मेरे और उसके घरवाले राजी नहीं है तो मैं क्या करूं ?
सर मे एक लड़की से लव करता हु वो बी मेरे से लव करती ह हम दोनों विवाह करना चाहते ह हम एक ही जाती के है और हमारे गोत्र भी नही मिलते अलग अलग है एक मेरे घरवाले राजी है लेकिन vo लड़की अपने gharwalo को कह नही पाती है वो बोलती ह मे bol dungi अगर वो फिर बी न माने तो कोर्ट मैरिज कर लुंगी सर उसके माता पिता को कैसे manaye कानून या कोई ऐन जी ओ हमारी हेल्प क्र सकता है क्या और कैसे या हम कोर्ट मैरिज करे तो कैसे करे उसका क्या प्रोसेस है
कम उम्र में विवाह करने के लिए दाण्डिक प्रावधान किस विधि में है और कितना दण्ड है
भुवनेश जी,
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा ९, १०, ११ पढ़ें।
THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT, 2006
9. Whoever, being a male adult above eighteen years of age, contracts a child marriage Punishment shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to two years or with fine fol male adult which may extend to one lakh rupees or with both.
10. Whoever performs, conducts, directs or abets any child marriage shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to two years and shall be liable to fine which may extend to one lakh rupees unless he proves that he had reasons to believe that the marriage was not a child marriage.
11. (1) Where a child contracts a child marriage, any person having charge of the child, whether as parent or guardian or any other person or in any other capacity, lawful or unlawful, including any member of an organisation or association of persons who does any act to promote the marriage or permits it to be sotemnised, or negligently fails to prevent it from being solemnised, including attending or participating in a child marriage, shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to two years and shall also be liable to fine which may extend up to one lakh rupees:
Provided that no woman shall be punishable with imprisonment.
(2) For the purposes of this section, it shall be presumed, unless and until the contrary is proved, that where a minor child has contracted a marriage, the person having charge of such minor child has negligently failed to prevent the marriage from being solemnised..
दिनेशराय द्विवेदी का पिछला आलेख है:–.जन संस्कृति के सर्जक शिवराम के दूसरे स्मृति दिवस के कार्यक्रमों में आप सादर आमन्त्रित हैं …
गुरुदेव जी, काफी अच्छी सलाह दी है.
रमेश कुमार जैन उर्फ सिरफिरा का पिछला आलेख है:–.सरकार, पुलिस और लड़की वालों का गुंडाराज कब चलेगा ?