मृतक आश्रित को उस की योग्यता के अनुरूप नियुक्ति दी जानी चाहिए
|प्रिंस ने कुशीनगर , उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश राज्य की समस्या भेजी है कि-
मेरे पिता जी एक इंटर कालेज मे चपरासी के पद पर कार्यरत थे. 2010 में उनकी आकस्मिक मृत्यु एक दुर्घटना में हो गयी, उस समय मैं नाबालिग था। मैं ने अब मृतक आश्रित नौकरी के लिये आवेदन किया है। मेरी योग्यता इंटर तक है तथा मैं ने सी.सी.सी. भी किया है सम्बन्धित कालेज में लिपिक के लिये 6 पद हैं, उन में से इस समय 2 पद रिक्त हैं। क्या मेरी नियुक्ति इन दोनों रिक्त पदों में से एक पद पर मृतक आश्रित के आधार पर की जा सकती है? क्या प्रमोशन कोटा की वजह से आश्रित को किसी पद से (जिसे पाने की वह योग्यता रखता हो) वंचित किया जा सकता है?
समाधान-
आप के राज्य के मृतक आश्रित नियम यह कहते हैं कि किसी भी मृतक आश्रित को उस की योग्यता के अनुसार रिक्त पद पर नौकरी दी जानी चाहिए। इस तरह आप अपनी योग्यता के अनुसार लिपिक पद पर नियुक्ति पाने के अधिकारी हैं। इस पद पर आप की नियुक्ति की जा सकती है।
मृतक आश्रित नियमों के अनुसार पदोन्नति कोटा आप की नियुक्ति में बाधक नहीं है। मृतक आश्रित को नियुक्ति दिए जाने के लिए केवल मात्र पद का रिक्त होना पर्याप्त है। आप को चाहिए कि आप आवेदन के पश्चात नियुक्ति अधिकारी से लगातार मिलते रहें। कुछ समय के अन्तराल से आप उन्हें स्मरण पत्र भी लिख सकते हैं। वे यदि नियुक्ति देने से मना करते हैं, अथवा आप की योग्यता के अनुरूप पद पर आप की नियुक्ति नहीं करते हैं तो आप उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर के उपाय प्राप्त कर सकते हैं।
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मेरे पिता जी बैंक औफ बड़ौदा मे कैसियर थे उनका देहांत ७/१/२०१० को होगई अभी तक अनुकंपा नियूकती नही मिली हम ने रिजिनल औफीस गाया तो उनलोगो ने बताया की सरकार अनुकंपा बहाली बंद कर दिया हैं फिर से pm मोदी जी अनुकंपा बहाली चालु कर दिये हैं बाकी 2014 के पिछे वाले को नियुकती नही मिल रहा हैं
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