योग्यता के अनुरूप नियमित पद उपलब्ध होने पर उसी पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जानी चाहिए।
|समस्या-
छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से पीयूष खरे ने पूछा है –
मेरे पिता जी दीवानी न्यायालय में सेवारत थे, सेवा में रहते हुए उन का देहान्त हो गया। मैं 12वीं पास हूँ और कम्प्यूटर का ज्ञान है। फिर भी मुझे दैनिक वेतन भोगी के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा रही है। क्या अनुकम्पा नियुक्ति योग्यता के अनुरूप नहीं दी जाती है, क्या नियम बदल गए हैं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।
समस्या –
आप ने भी तीसरा खंबा से कानूनी सलाह चाहने वाले अधिकांश व्यक्तियों की तरह ही अपनी समस्या से संबंधित तथ्य पूरी तरह नहीं बताए हैं। ऐसी स्थिति में सलाह चाहने वाले व्यक्ति को हम ठीक से सलाह दे सकने की स्थिति में नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति सलाह से वंचित रह जाते हैं और उन्हें निराशा होती है। आप को अपना प्रश्न करने के साथ बताना चाहिए था कि आप के पिता जी किस पद पर नौकरी करते थे? आप की योग्यता के अनुरूप आप ने किस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था? और यदि विभाग आप को दैनिक वेतनभोगी के पद पर नियुक्ति दे रहा है तो उस के लिए विभाग का स्पष्टीकरण क्या है? आदि आदि सभी संबंधित तथ्य आप को बताने चाहिए थे। खैर¡
मध्य प्रदेश के अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों के अनुसार योग्यता के अनुरूप नियमित पद उपलब्ध होनो पर नियमित पद पर ही नियुक्ति दी जानी चाहिए। लेकिन यदि उसी जिले में पद रिक्त न होने पर किसी और जिले में नियुक्ति दी जा सकती है। हो सकता है आप के विभाग में नियमित पद उपलब्ध न हो जिस के कारण आप को वर्तमान में दैनिक वेतन भोगी के पद पर नियुक्ति दी जा रही हो। शासन ने अनेक पदों को कम करने का निर्णय भी ले रखा है जिस के अंतर्गत अनेक पद उन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के सेवा निवृत्त हो जाने पर समाप्त कर देने का निर्णय कर लिया गया है। ऐसे रिक्त पद को जो समाप्त होना है अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अनुपलब्ध बना दिया गया है। यह भी हो सकता है कि नियमित पदों पर सीधी भर्ती बन्द कर दी हो और यह नियम बना दिया गया हो कि किसी भी कर्मचारी को पहले कुछ काल तक दैनिक वेतन भोगी के रूप में ही नियोजित किया जाएगा और यह काल पूर्ण होने पर उसे नियमित पद दिया जाएगा।
इस तरह के नियम प्रत्येक राज्य और विभाग में भिन्न भिन्न हैं। इन नियमों की जानकारी आप को स्वयं करनी चाहिए। हमारी सलाह है कि आप जिस भी पद पर नियुक्ति दी जा रही है आप को स्वीकार कर लेनी चाहिए। यदि उस नियुक्ति में कोई अनियमितता की गई है तो उसे बाद में कानूनी प्रक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है और योग्यता के अनुरूप नियमित पद पर नियुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हमारा मामला है कि आप को अपने क्षेत्र के सेवा सम्बन्धी मामलों के जानकार वकील से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से मिल कर सलाह कर लेनी चाहिए।
श्री मान जी मेरे पिताजी चुंगी कर्मचारी पद पर 4 साल रहते हुए समायोजन होने पर ग्राम सेवक के पद पर नियुक्ति हुई फिर 8 महीने बाद सेवारत रहते हुए उनकी डेथ हो गई ।और आवेदन करने पर भी आज तक मुझे नियुक्ति नही मिली और सेम मेटर में एक लड़के को नियुक्ति मिल गई मुझे वंचित रखा १२ साल हो गए है। २००२ में डेथ हुई थी ।मेने कई एप्लीकेशन भेजी RTIसे जवाब माँगा तो भी कोई जवाब नही में भी २३ साल का हो गया हु मेरी माँ को न तो पेंसन मिली और न नौकरी प्लीज मार्गदर्शन करावे।