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यौन संबंध स्थापित करने में अक्षमता पर विवाह को अकृत घोषित कराया जा सकता है।

Husband-Wife-Disputesसमस्या-

आरा, बिहार से अभिमन्यु तिवारी ने पूछा है-

मेरे घर पर मैं,  माँ और छोटा भाई रहते हैं। पापा का दो साल पहले देहान्त हो चुका है।  मेरा गाँव बिहार में है लेकिन मैं 15 साल से गाज़ियाबाद में रह रहा हूँ।  मेरा विवाह 04 दिसंबर 2012 को बिहार में हुआ था। पत्नी विवाह से ही घर लाया था। लड़की में दिमाग़ की कुछ कमी है इस बात को ससुराल वालों ने छुपा कर विवाह किया था। मैं उ.प्र. में गाज़ियाबाद मे नौकरी करता हूँ। मेरी माँ भी नौकरी करती है। विवाहोपरांत मैं पत्नी को गाज़ियाबाद ले आया। मैं उसके साथ 4 महीने रहा पर उसके साथ यौन संबंध स्थापित नहीं हो सका। मैं ने बहुत प्रयत्न किया पर कामयाबी नहीं मिली।  मैने घर में भी अलग रह देख लिया। उसे किस से क्या बोलना है, कैसे बोलना है? कुछ नहीं पता। यदि घर में कुछ भी होता है इसकी खबर अपने मायके बताती है।  किसी काम के लिए कुछ कह दो तो बीमारी का बहाना बनाती है, जबकि उसे कोई बीमारी नहीं होती। उसको घर का कोई काम करना भी नही आता। उस को शर्म हया भी नहीं हैं।  कहीं भी टाय्लेट करने लगती है। अपनी समस्या भी मुझे नही बताती।  उसका भाई मै के बिदा कराने आया तो हमने पूरे मान सम्मान के साथ विदाई कर दी। सफ़र लंबा था इस लिए सेफ्टी के तौर पर गोल्ड ज्वेलरी नहीं दी। मेरी माँ और छोटा भाई लगभग 1 महीना बाद गाँव गये तो वहाँ पर ससुराल वालों ने कई तरह की अफवाह उड़ा रखी थी।  जैसे कि माँ को चरित्रहीन बताना, घर देर रात तक नये नये मर्दों का आना, फैशन में ड्यूटी जाना, कई रात तक घर नहीं आना आदि। माँ फोन पर बात करने के बाद भी ससुर जी अपशब्दों से बात कर रहे हैं मुझ से मेरे साले ने एक बार फोन किया था। तो मैं ने गुस्से से पत्नी को रखने से मना कर दिया।  माँ मेरी दूसरी शादी करना चाहती है।  ससुराल वाले और मेरी पत्नी मुझ से हिस्सा माँग रही है। ससुर जी कह रहे हैं की मैं ये लिख कर दूँ कि मेरी बेटी को लेकर अलग माँ को छोड़ कर रहना होगा तभी वे भेजेँगे।  मैं माँ को छोड़ना नहीं चाहता।  वो लोग केस करने की धमकी दे रहे हैं। मैं उस के साथ रहना नहीं चाहता। उन लोगों ने मेरा सारी इज़्ज़त खराब कर दी है।  जब से पत्नी मैके गई तब से मेरी उससे फोन पर बात नहीं हुई है। वह यौन संबंध बनाने में असमर्थ है। मुझे अब क्या करना चाहिए?

समाधान-

प को पहले इस बात से आश्वस्त होना चाहिए कि आप दोनों में से यौन संबंध बनाने में कौन असमर्थ है। यदि आप आश्वस्त हो जाते हैं कि आप की पत्नी यौन संबंध बनाने में असमर्थ है तो यह पत्नी से तलाक लेने का आधार हो सकता है। हो सकता है आप की पत्नी चिकित्सकीय जाँच में यौन सक्षम सिद्ध हो। लेकिन यदि यह सिद्ध हो जाए कि आप के तथा आप की पत्नी के बीच इतने दिन साथ रहने पर भी यौन संबंध नहीं बने हैं तो यह माना जाएगा कि वह आप के प्रति यौन सक्षम नहीं है। यदि विवाह के बाद से आप के और आप की पत्नी के बीच पत्नी की यौन अक्षमता के कारण यौन संबंध स्थापित नहीं हो सके हैं तो इस आधार पर हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 12 (1) ए के अंतर्गत आप अपने विवाह को न्यायालय से अकृत घोषित करवा सकते हैं।

प की पत्नी द्वारा आप के साथ यौन संबंध स्थापित न करना और अपने मायके में आप के परिवार के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाने से यह संदेह पुष्ट होता है कि आप की पत्नी कम से कम आप के प्रति यौन सक्षम नहीं है।

प को तुरन्त इसी आधार पर और अन्य कोई आधार हों तो उन्हें शामिल करते हुए विवाह को अकृत घोषित कराने हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर देना चाहिए। यह आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आप अपनी ससुराल वालों से स्पष्ट रूप से बात करें कि आप की पत्नी आप के प्रति यौन सक्षम नहीं है इस कारण आप विवाह को अकृत घोषित कराना चाहते हैं।  हो सकता है आप की पत्नी और उस के मायके वाले आप की पत्नी की अक्षमता को न्यायालय के सामने साबित न होने देना चाहें और सहमति से विवाह विच्छेद के लिए मान जाएँ। यदि आप की पत्नी और ससुराल वाले मान जाएँ तो आप दोनों सहमति से विवाह विच्छेद हेतु संयुक्त आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस से तलाक की प्रक्रिया में केवल सात-आठ माह लगेंगे। अन्यथा न्यायालय से विवाह को अकृत घोषित कराने की डिक्री प्राप्त करने में कम से कम दो-तीन वर्ष का समय लगना स्वाभाविक है।

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