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रिक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति

बड़वानी मध्यप्रदेश से नीलेश सैनियार ने पूछा है-

महोदय,

मेरी अनुकम्पा नियुक्ति आदिवासी विकास विभाग के अन्तर्गत भृत्य के पद की गई। मेरे द्वारा मेरी योग्यता अनुसार लिपिक के पद हेतु आवेदन दिया गया था। मेरे आवेदन के उपरान्त विभाग द्वारा आदिवासी विकास विभाग में लिपिक का कोई भी पद खाली नही है ऐसा लिखित में दिया जाकर मुझसे भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु सहमति ली गई।  जिसके पश्चात मेरी नियुक्ति भृत्य के पद पर हो गई।  परंतु मुझे ज्ञात हुआ है कि ठीक एक माह बाद ही दूसरे अन्य आवेदक को जो कि निर्धारित योग्यताएं भी पूर्ण नही करता था और न ही आरक्षण रोस्टर के अनुसार एस.सी. का पद रिक्त था, फिर भी उसे लिपिक के पद पर नियुक्ति दी गई है।  मुझे प्रतीत होता है कि यहाँ रूपयो का लेनदेन कर गलत नियुक्ति प्रदान की गई है।  उक्त संदर्भ में उचित कानूनी सलाह प्रदान करें।

उत्तर-

 नीलेश जी,

प का साक्षात्कार लिपिक पद के लिए हुआ, लेकिन आप की अनुमति से आप को भृत्य के पद पर नियुक्ति दे दी गई। बाद में एक अन्य व्यक्ति को लिपिक पद पर नियमों का उल्लंघन कर के नियुक्ति दे दी गई और अब आप चाहते हैं कि आप को लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाए। आप को यदि यह भय हो कि कहीं पूछताछ और आपत्ति किए जाने के कारण आप की वर्तमान नौकरी भी समाप्त न कर दी जाए। तो आप को अपने इस भय को निकाल देना चाहिए। क्योंकि आप को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त हुई है। यह सही है कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं है लेकिन एक बार नियुक्ति हो जाने पर वह अधिकार के समान ही है। यदिlegal advice आप लिपिक पद की योग्यता रखते हैं और आप को भृत्य पद पर नियुक्ति दी गई है और कुछ समय बाद ही लिपिक पद रिक्त हो जाता है तो आप लिपिक पद पर नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि यह पद जिस समय आप को नियुक्त किया गया उस समय भी रिक्त था तो आप का यह अधिकार हो जाता है कि आप उस पद पर नियुक्ति प्राप्त करें।

प सब से पहले तो आप की नियुक्ति से संबंधित समस्त तथ्यों को और बाद में लिपिक पद पर की गई अनियमित नियुक्ति के संबंध में सभी तथ्य और दस्तावेज एकत्र करें। यह काम आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांग कर कर सकते हैं। एक बार आप के पास सभी आवश्यक सूचनाएँ एकत्र हो जाएँ फिर इन सूचनाओं को ले कर आप अपने उच्च न्यायालय में सेवा संबंधी मामलों की प्रेक्टिस करने वाले किसी वकील से मिल लें और राय लें कि क्या किया जा सकता है? यदि आप को वकील सलाह देता है कि आप बाद में हुई लिपिक पद की नियुक्ति को निरस्त करवा कर उस के स्थान पर लिपिक का पद प्राप्त कर सकते हैं तो आप को उच्च न्यायालय में इस के लिए रिट याचिका दाखिल कर देनी चाहिए।

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