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वधु के माता-पिता वर द्वारा वधु के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दें तो वर क्या करे ?

फीरोज अहमद जी के कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं ने स्त्री (18) और पुरुष (37) के विवाह में उन की उम्र का यह बड़ा अंतर बाधक है? पोस्ट में दिया था। उन में अन्तिम प्रश्न स्पष्ट नहीं था। उन्हों ने उस प्रश्न को दुबारा प्रेषित किया है। वे पूछते हैं-
यदि कोई अपने माता पिता और अभिभावकों की स्वीकृति के बिना विवाह करना चाहता है। ऐसी अवस्था में वधु के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न पुलिस कार्यवाही से विवाहित युगल को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कौन सी अदालत सब से उपयुक्त होगी?
 उत्तर –

फीरोज जी, यदि दो विवाह योग्य उम्र के वयस्क विवाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारा समाज अभी इसे स्वीकार नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में वधु के परिजन वधु का अपहरण करने के अपराध की शिकायत पुलिस में दर्ज कराते हैं और पुलिस पर दबाव बनाते हैं कि वधु को बरामद किया जाए और वर को गिरफ्तार कर उस के विरुद्ध अपहरण और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? यह एक बड़ा प्रश्न विवाहित युगल के समक्ष आ जाता है। यदि विवाहित युगल कोर्ट मेरिज करते हैं तो पुलिस किसी तरह उन्हें परेशान नहीं कर सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस तरह के विवाह अक्सर आर्यसमाज में या किसी अन्य नगर के काजी द्वारा संपन्न होते हैं।

ऐसे विवाह के उपरांत वर-वधु को चाहिए कि वे तुरंत जिस पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है उस थाने के मुकदमे सुनने का क्षेत्राधिकार जिस मजिस्ट्रेट के न्यायालय को है उस न्यायालय में उपस्थित हो कर एक आवेदन प्रस्तुत करें कि वे विवाह करने की आयु प्राप्त कर चुके हैं और वयस्क हैं। उन्हों ने विधि पूर्वक विवाह किया है। उन के परिजनों ने मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराई है इस कारण से प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जाए। वह मजिस्ट्रेट दोनों के आयु के प्रमाण देख कर और दोनों के बयान ले कर प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर सकता है।

अक्सर ऐसी रिपोर्ट उस थाने में कराई जाती है जहाँ वधु का निवास होता है। यहाँ वधु के परिजनों द्वारा पुलिस थाने और अदालत दोनों स्थानों पर निगाह रखी जाती है। ऐसी स्थिति मे उच्चन्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए निवेदन किया जा सकता है और वहाँ से राहत के लिए उपयुक्त आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

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