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वयस्क होने के पूर्व बाल विवाह को अकृत घोषित कराया जा सकता है।

ChildMarriageसमस्या-

अनिरूद्ध मीना ने सीकर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

मेरा बाल विवाह 11 साल की आयु में 2005 में हुआ था। 2013 में मेरा गौना कर दिया गया। अब हमारे आपस में बिलकुल भी नहीं बन रही है। अभी हम ने कोई संतान उत्पन्न नहीं की क्यों कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। मेरे किसी भी दस्तावेज में इस शादी का उल्लेख नहीं है। मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ। मैं ने इन्टरनेट पर इस से सम्बन्धित जानकारी खोजी तो 2006 का कानून सामने आया। इस में होने वाली अभिवावकों की सजा एवं भरण पोषण के बारे में बताये। क्या जुर्माना देकर सजा से बचा जा सकता है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कौन होता है व कहाँ बैठता है? इस कानून में हुए संशोधन व तलाक की प्रकिया बताइये। जन्म दिनाँक 20/11/1994 ( केन्द्रीय स्तर पर जनजाति)

समाधान-

प तलाक लेना चाहते हैं। लेकिन उस की आवश्यकता नहीं है। आप वयस्क होने के दो वर्ष की अवधि में अपने जिले के पारिवारिक न्यायालय और पारिवारिक न्यायालय न हो तो जिला न्यायालय के समक्ष अपने विवाह को अकृत घोषित करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की परिभाषा के अनुसार आप 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर वयस्क होंगे। आप की जन्मतिथि के अनुसार आप 20.11.2015 को 21 वर्ष के हो जाएंगे। अर्थात आप दिनांक 19.11.2015 तक अपने विवाह को अकृत घोषित कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

प का विवाह 2005 में हुआ था इस कारण इस कानून में वर्णित अपराधों के लिए किसी को दंडित कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कोई भी कानून प्रभावी होने से पिछली तिथि की घटनाओं पर प्रभावी नहीं होता है। इस मामले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है। वैसे जिला मजिस्ट्रेट अर्थात जिला कलेक्टर को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की हुई हैं।

प का विवाह अकृत घोषित किए जाने के साथ ही आप को न्यायालय आप की पत्नी के भरण पोषण के लिए आदेश दे सकता है। लेकिन यह आदेश तब तक ही प्रभावी रहेगा जब तक आप की पत्नी दुबारा विवाह नहीं कर लेती है।