श्रम न्यायालय के निर्णय को लागू कराने के लिए निष्पादन आवेदन प्रस्तुत करें।
|रामचन्द्र कनौजिया पुत्र श्री रामाधार कनौजिया ने गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से पूछा है-
मेरा (स्वयं) बनाम मै.राठी इस्पात लि., इस्पात नगर, साऊथ ऑफ जी0टी0 रोड़, गाजियाबाद का सेवा संबंधी विवाद लम्बित था, जिसका निर्णय दिनांक 14.07.2011 को मेरे पक्ष में हो चुका है। निर्णय में श्रमायुक्त उ.प्र.गाजियाबादद्वारा राशि रुपए 10,19,493/- का भुगतान किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।परन्तु करीब 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी दूसरे पक्ष द्वारामुझे कोई भी तसल्लीबक्श उत्तर नहीं मिला और ना ही कोई धनराशि अभी तक मुझेप्राप्त हुई है। मुझे आगे क्या कार्यवाहीकरनी चाहिए कि मुझे मेरी राशि प्राप्त हो सके?
समाधान-
हम ने कल ही लिखा था कि समस्या भेजते समय पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। जिस से सटीक समाधान प्रस्तुत किया जा सके। आप की यह समस्या भी अधूरे विवरण वाली है। सेवा संबंधी मामले का निर्णय श्रम न्यायालय करता है न कि श्रम आयुक्त। अब श्रम आयुक्त ने कैसा निर्णय दिया है और निर्णय क्या है यह स्थिति आप के प्रश्न से स्पष्ट नहीं है। इस मामले में गाजियाबाद में किसी श्रम न्यायालय में काम करने वाले वकील से संपर्क कर के उसे आदेश की प्रति बता कर आप सलाह लेंगे तो उत्तम होगा।
फिर भी यदि आप का निर्णय श्रम न्यायालय का है तो आप औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा धारा 11(9) सपठित आदेश 21 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निष्पादन (इजराय) हेतु आवेदन श्रम न्यायालय को प्रस्तुत कर सकते हैं। श्रम न्यायालय इस आवेदन को किसी दीवानी न्यायालय को संप्रेषित कर देगा जो आप की धनराशि की वसूली कर आप को दिलवा सकता है।